उ-न्नाव रे-प केस में कुलदीप सेंगर को उ-म्रकैद की सजा, 25 लाख का जुर्माना

रे’प केस के दो’षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को उ-म्रकैद की स’जा सुनाई गई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर की स-जा पर शुक्रवार दोपहर 2 बजे फैसला सुनाया।

सेंगर के दस्तावेजों के आधार पर उसकी कुल चल और अचल संपत्ति 44 लाख रुपये आंकी गई है। सुनवाई के दौरान सेंगर के वकील ने कहा कि इसका मूल्य फिलहाल घट चुका है, क्योंकि उनकी कार की कीमत कम हो चुकी है। इसके अलावा सेंगर की बेटी का मेडिकल में दाखिला कराया गया है, जिसकी फीस देने के बाद ये रकम और कम हो जाएगी।

वहीं पी’ड़िता के वकील ने कहा कि उन्नाव की पी’ड़िता का घर पूरी तरह से टूट गया है। इसके अलावा पी’ड़िता के पिता के पास 3 भाइयों के बीच कुल 3 बीघा जमीन है। पीड़िता के वकील ने कहा कि विधायक ने अपने अप’राध को छुपाने के लिए न सिर्फ केस को वापस लेने का दवाब बनाया बल्कि विधायक होकर ऐसा काम किया। अगर देश को चलाने वाले लोग जिनपर जनता की रक्षा का दायित्व है, वो ऐसा करेंगे तो फिर उनको सज़ा भी अधिकतम होनी चाहिए।

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