LIC का ऐलान, कोरोना को लेकर जीवन बीमा प्रीमियम के लिए 30 दिनों की मोहलत, नहीं लगेगा जूर्माना
नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इरडा ने जीवन बीमा के ग्राहकों को प्रीमियम भुगतान के लिए अतिरिक्त 30 दिनों की मोहलत दी है। इसके साथ ही नियामक ने बीमा कंपनियों को भी नियामकीय जानकारियां दाखिल करने की अवधि में महीनेभर तक की छूट दी है।

इसके तहत इरडा ने मासिक फाइलिंग के मामलों में कंपनियों को 15 दिनों की मोहलत दी है। तिमाही, छमाही और वार्षिक रिटर्न फाइल करने के लिए बीमा कंपनियों को 30 दिनों का अतिरिक्त वक्त दिया गया है।
पिछले सप्ताह इरडा ने मोटर बीमा कंपनियों को थर्ड-पार्टी बीमा के लिए आवेदन 21 अप्रैल, 2020 तक स्वीकार करने को कहा था। स्वास्थ्य बीमा ग्राहकों के लिए इरडा यह सुविधा पहले ही दे चुका है। जीवन बीमा कंपनियों और जीवन बीमा परिषद के प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब देते हुए इरडा ने अतिरिक्त 30 दिनों की मोहलत के संबंध में निर्देश दिए।

इरडा ने कहा कि जिन जीवन बीमा ग्राहकों की पॉलिसी वैधता लॉकडाउन की अवधि के दौरान खत्म हो रही हों, उन्हें प्रीमियम भुगतान के लिए उस दिन से अतिरिक्त 30 दिनों का वक्त मिलेगा। इसके अलावा जिन यूनिट लिंक्ड पॉलिसी की परिपक्वता अवधि 31 मई, 2020 तक है, उनके तहत कंपनियां मौजूदा नियमों के अनुरूप भुगतान विकल्प दे सकती हैं।