बिहार में रेरा की बड़ी कार्रवाई, अग्रणी होम्स की सभी संपत्तियां जब्त; रूबन अस्पताल भी जद में आया

Patna: फ्लैट और जमीन की बिक्री में धोखाधड़ी के आरोपों से घिरे अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड पर रीयल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने बड़ी कार्रवाई की है। अग्रणी होम्स के सभी वर्तमान और पूर्व निदेशकों और उनकी पत्नी-बच्चों की सारी चल-अचल संपत्ति रेरा ने जब्त कर ली है। इतना ही नहीं, इन सभी के बैंक खाते, फिक्सड डिपोजिट, बांड, म्युचअल फंड, बीमा व अन्य निवेश भी रेरा ने तत्काल प्रभाव से सीज करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा दो अलग-अलग मामलों में छह करोड़ से अधिक की राशि अविलंब रेरा के तय खाते में जमा करने का निर्देश भी दिया गया है। रेरा के चेयरमैन अफजल अमानुल्लाह और सदस्य आरबी सिन्हा ने अग्रणी होम्स से जुड़े 100 से अधिक मामलों की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है।

रूबन अस्पताल के एक्सटेंशन भवन को बंद करने का आदेश

इसके अलावा अग्रणी होम्स के निदेशक आलोक कुमार से पाटलिपुत्र के आवासीय इलाके में 13 कट्ठे की जमीन (हाउस नंबर 15) लेकर उसपर रूबन अस्पताल चलाने को लेकर भी रेरा ने कार्रवाई की है। रेरा ने इस 13 कट्ठे के प्लान में बने रूबन अस्पताल के एक्सटेंशन भवन को बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इस जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज भी रेरा ने तलब किए हैं। रेरा के अनुसार, अग्रणी होम्स के निदेशक आलोक कुमार ने अवैध ढंग से इसकी बिक्री की है। निदेशक आलोक कुमार से 4.31 करोड़ की राशि रेरा के खाते में जमा करने को कहा गया है। रूबन हॉस्पिटल से भी बिना पूरा पैसा दिए और निबंधन कराए अस्पताल चलाने को लेकर जवाब मांगा गया है।

रेरा ने निदेशक आलोक कुमार को पाटलिपुत्र की जमीन बिक्री से आई पूरी राशि ऑथरिटी के द्वारा तय खाते में जमा करने का निर्देश दिया था। इसके बाद निदेशक ने यह माना था कि उन्होंने 4.05 करोड़ में से दो करोड़ रुपये का इंतजाम कर लिया है। इसके बाद बैंक ने उन्हें अविलंब 2.05 करोड़ रुपये तय खाते में जमा कराने को कहा है, ताकि शिकायकर्ताओं को भुगतान किया जा सके।

नीलाम कर फ्लैटमालिकों को मिलेगी राशि

निदेशक आलोक कुमार को एक बार फिर निर्देश दिया गया है कि वह अग्रणी होम्स की प्रेमानंदपुर, सोनपुर, वाराणसी, पाटलिपुत्र, योगीपुर, लोहियानगर, कंकड़बाग और दानापुर में मौलाना इंजीनियरिंग कॉलेज के सात-आठ कट्ठे के प्लॉट की खरीद-बिक्री से जुड़े सारे दस्तावेज उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही यह एफिडेविट भी दें कि वह सारी संपत्ति नीलामी या बेचने के लिए सरेंडर कर रहे हैं ताकि उसकी राशि से शिकायतकर्ताओं को पैसे दिए जा सके। इसके साथ ही निदेशक को संपतचक की जमीन से जुड़ा एफीडेटिव भी देने को कहा गया है।

सभी निदेशकों को फिर से नोटिस, 17 को अगली सुनवाई

रेरा ने अग्रणी होम्स से जुड़े सभी वर्तमान और पूर्व निदेशकों को भी फिर से नोटिस देने का निर्देश दिया है। इसमें राणा रणवीर सिंह, अलका सिंह, शिखा सिंह, केशव शंकर, विजय राज लक्ष्मी को अगली सुनवाई में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 फरवरी तय की गई है। इसके अलावा अग्रणी होम्स की ओर से बार-बार वकील बदलने को लेकर भी फटकार लगाई गई है।

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