ममता बनर्जी को झटका, बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच करेगी CBI, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश जारी
PATNA : पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के दौरान हत्या, दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों की जांच सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) को सौंप दी गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को इसका आदेश जारी किया। एनएचआरसी (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) की समिति ने इसकी सिफारिश की थी। इसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए कहा कि आरोप ‘पक्के व पुख्ता’ हैं।
कोर्ट ने राज्य सरकार से भी कहा कि वह हिंसा पीड़ितों को निर्धारित नीति के अनुसार मुआवजा दे। पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से यह आदेश जारी किया। इसके मुताबिक गंभीर अपराधों के अलावा अन्य आरोपों की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। इसमें पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस के अधिकारी सुमन बाला साहू, सौमेन मित्रा और रणवीर कुमार सदस्य होंगे। हाईकोर्ट की बेंच में जस्टिस आईपी मुखर्जी, हरीश टंडन, सौमेन सेन और सुब्रत तालुकदार सदस्य हैं।
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