बिहार में महंगा नहीं होगा बालू, अब मार्च तक खनन किया जाएगा, हटाया गया सरकारी प्रतिबंध

बालू खनन मार्च तक होगी, सुप्रीम रोक हटी : बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है बताया जाता है कि अब बालू पहले से ज्यादा महंगा नहीं होगा. कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि दिसंबर के बाद से बालू खनन नहीं किया जा सकता है. अब जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश को वापस ले लिया है. नए आदेश के अनुसार मार्च तक बालू का खनन किया जा सकेगा. आसान भाषा में कहा जाए तो बिहार सरकार के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 मार्च तक बालू का खनन किया जा सकेगा.

बिहार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल बालू खनन की अवधि विस्तारित की है बल्कि संबंधित प्राधिकार को भी इस दौरान बंदोबस्तधारियो को आवेदन करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति देने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ही पिछली बार सूबे में 25 दिसंबर तक ही बालू खनन को मंजूरी दी थी। इसके बाद पिछले दिनों खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी कार्य विभागों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी थी और उन्हें आवश्यकता के अनुसार बालू का भंडारण कर लेने को कहा था। हालांकि विभाग राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का भी निर्णय लिया था। बिहार में इस समय सभी जिलों में बालूघाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन, इसमें दो से तीन महीने का समय लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशानुसार सूबे में बालूघाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया नए सिरे से चल रही है। खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बम्हारा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक बालू खनन की अवधि विस्तारित किया है। ऐसे में 25 दिसंबर के बाद प्रदेश में बालू का खनन बंद नहीं होगा।

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