बिहार: मुखिया चुनाव में मंत्रियों-सांसदों-विधायकों की नहीं चलेगी मनमानी, वोटिंग के दिन रहेगी रोक

पंचायत चुनाव में मतदान के दिन मंत्रियों, सांसदों, विधायकों व पार्षदों के दौरे पर रोक रहेगी। उन्हें उन क्षेत्रों में नहीं जाने दिया जाएगा जहां वोटिंग हो रही है। यह रोक मतदान की पूर्व संध्या 5 बजे से वोटिंग समाप्त होने तक लागू रहेगी। हां, अगर कोई मंत्री, विधायक, पार्षद या सांसद का नाम संबंधित पंचायत निर्वाचन की मतदाता सूची में है और अगर वे अपना वोट डालना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ वोटिंग के जाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन अपना वोट डालने के तुरंत बाद उन्हें क्षेत्र से बाहर जाना होगा।

मतदान केन्द्र पर जाने तथा मतदान केन्द्र से वापस आने के लिए वे सरकारी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बाबात सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल आयोग ने यह निर्देश पिछले चुनावों में आई शिकायतों के आधार पर जारी की है। आयोग ने कहा है कि पिछले चुनावों के दौरान आयोग को ऐसी शिकायतें मिली थीं कि राज्य सरकार के कई मंत्रियों, विधायकों द्वारा मतदान के दिन मतदान केन्द्रों पर जाकर वोटरों तथा मतदानकर्मियों को खास उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव बनाया गया था। कुछ मंत्रियों द्वारा सरकारी वाहनों और उनके साथ प्रतिनियुक्त सुरक्षा बलों का दुरुपयोग करते हुए वोटरों व मतदानकर्मियों को प्रभावित करने की भी शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को जारी निर्देश में कहा है कि वोटिंग के लिए गए मंत्री की सुरक्षा में सरकार की ओर से प्रतिनियुक्त सशस्त्र बल एवं सरकारी वाहन का वे इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन बॉडी गार्ड मतदान केन्द्र परिसर में नहीं जाएंगे। आयोग ने कहा है कि यह पाबंदी मतदान की तिथि के अलावा काउंटिंग के समय भी लागू रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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