बीजेपी ने लिया मुस्लिम आरक्षण हटाने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- ऐसा क्यों किया

नई दिल्ली 25 अप्रैल 2023 : कुछ महीनों पहले कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों को मिल रहे चार पर्सेंट आरक्षण को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया था. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. आज सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज करवाई गई थी जिसकी सुनवाई चल रही है. बहस के दौरान कोर्ट ने कहा कि मुंबई तक के लिए हम उस फैसले पर रोक लगाते हैं जिसमें कहा गया है कि मुसलमानों को 4% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. अब खबर विस्तार से…

ताजा अपडेट के अनुसार सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए हमें समय दिया जाए. इसके बाद कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है.

न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने यह निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि नौ मई को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली दलीलों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के अगली सुनवाई की जाएगी।

जवाब के लिए पहले भी मांगा वक्त शीर्ष अदालत ने 18 अप्रैल को मुसलमानों का चार फीसदी आरक्षण खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 25 अप्रैल तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी। उस समय भी कर्नाटक सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त देने की मांग की थी।

फैसले को बताया था ‘त्रुटिपूर्ण’ शीर्ष न्यायालय ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों के लिए आरक्षण में दो-दो फीसदी वृद्धि करने और ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) मुसलमानों के चार फीसदी आरक्षण को खत्म करने का कर्नाटक सरकार का फैसला पहली नजर में ‘त्रुटिपूर्ण’ प्रतीत होता है।

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