अभी-अभी: मुजफ्फरपुर शे’ल्टर होम के’स में ब्रजेश ठाकुर को मिली उ’म्र कै’द की स’जा

PATNA: अभी-अभी एक बड़ी खब़र आई है. जहां बिहार के बहुचर्चित मुजफफरपुर शेल्टर होम केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. साकेत कोर्ट ने इस मामले के किंगपिन और दो’षी करार दिए गए ब्रजेश ठाकुर को उम्र’कै’द की स’जा सुनाई है.

दरअसल ये मामला मुंबई की टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के बाद सामने आया था. इस मामले में साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आ’रोपियों के खिलाफ पॉ’क्सो, बला’त्कार, आप’राधिक साजि’श और अन्य धारा’ओं में आ’रोप तय किया था. सीबीआई ने इस मामले में ब्रजेश ठाकुर को मुख्य आ’रोपी बनाया है.

आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर शे’ल्टर होम माम’ले में 40 ना’बालिग बच्चियों और लड़कियों से रे’प और यौ’न शो’षण होने की बात सामने आई थी. इस मामले में आ’रोप है कि जिस शे’ल्टर होम में बच्चियों के साथ रे’प हुआ था, वो ब्रजेश ठाकुर का है. इस मामले में ब्रजेश ठाकुर के अलावा शेल्टर होम के कर्मचारी और बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी आ’रोपी हैं.

मामला सुर्खियों में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिहार से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद साकेत कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है. कोर्ट ने 20 मार्च, 2018 को मामले में आ’रोप तय किए थे. आरो’पियों में आठ महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं. कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आरो’पियों के खिलाफ पॉ’क्सो, रे’प, आप’राधिक सा’जिश और अन्य धा’राओं के तहत आ’रोप तय किए थे.

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