N-95 मास्क पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध, पहनने वाले पर लगेगा 100 रुपया जुर्माना , सरकारी आदेश जारी

इंदौर में एन-95 वाल्व मास्क एवं अन्य किसी भी वाल्व युक्त मास्क को प्रतिबंधित कर दिया गया है. ऐसे मास्क पहनने वाले पर 100 रुपया जुर्माना का प्रावधान किया गया है। यह तुगलकी निर्णय है।

……..पहले तो आम आदमी पर जोर डालकर मास्क खरीदने को मजबूर किया गया और जब उसने अपने और अपने परिवार के लिए मास्क खरीद लिए तो उसे दूसरे मास्क खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। कोरोना काल में इंदौर प्रशासन देश भर में अपनी मनमानी के लिए कुख्यात है।


सबसे पहले उसने ही देश में सबसे कड़ा लॉक डाउन लागू करते हुए शहर में खुली सब्जी बेचने पर प्रतिबंध लगाया शहर में नगर निगम द्वारा सब्जी बेचने की व्यवस्था लागू की गयी यह व्यवस्था दो महीने तक ही चल पाई निगम के लाखो रूपये और कीमती संसाधन इसमें बर्बाद किये गए फिर एक दिन इंदौर प्रशासन ने मास्क की जगह गमछे पर भी प्रतिबंध लगा दिया वो तो इस निर्णय के कड़े विरोध के कारण उसे अगले दिन ये निर्णय लेना पड़ा

और अब उसने आज यह निर्णय लिया है अब 100 रु का जुर्माना भुगतो कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि यह प्रतिबंध स्वास्थ्य कर्मियों को छोड़कर लागू रहेगा. यानि आप सोचिए कि एक आम आदमी को कितना परेशान किया जा सकता है उसमे इंदौर प्रशासन ने पीएचडी कर ली है।

गिरीश मालवीय

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