नगर निगम चुनाव पर रोक लगाने से पटना हाई कोर्ट का इनकार, आरक्षण मामले में फैसला सुरक्षित

पटना हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही आरक्षण रोस्टर मामले पर दर्ज याचिका की सुनवाई पूरी कर ली गई। विभिन्न मुद्दों पर बहस करने के बाद पटना हाईकोर्ट ने मामले को सुरक्षित रख लिया। बताया जाता है कि चीफ ज​स्टिस संजय करोल की खंडपीठ अब 4 अक्टूबर को इस मामले में फाइनल डिसीजन सुनायागी। बताते चलें कि याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आरक्षण रोस्टर का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए चुनाव पर रोक लगा दिया जाए और सख्त आदेश दिया जाए कि आरक्षण रोस्टर का पालन हो। पटना नगर निगम के विभिन्न वार्ड पार्षदों की ओर से याचिका दर्ज करवाई गई थी। पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने से इनकार करते हुए पटना हाई कोर्ट को आदेश दिया था कि आप जल्द से जल्द इस मामले का संज्ञान लेकर सुनवाई संपन्न करें।

हाईकोर्ट में शनिवार से दुर्गापूजा का अवकाश

हाईकोर्ट में शुक्रवार के बाद से दुर्गापूजा का अवकाश हो जाएगा। उसके बाद कोर्ट दस अक्टूबर को खुलेगा। इस बीच चाहे तो हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को तिथि बढ़ाने का विकल्प भी दिया है। लेकिन, अदालत ने फिलहाल चुनाव पर रोक से इनकार कर दिया है। अब सबको कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार है।

यादव-कुर्मी समेत 4 जातियों को आरक्षण नहीं सरकार

कोर्ट की ओर से नियुक्त कोर्ट मित्र सीनियर एडवोकेट अमित श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा कि एक ओर महाधिवक्ता आरक्षण देने के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के पालन की बात कहते हैं, तो दूसरी ओर सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिहार पर लागू नहीं होता है। गौरतलब है कि बुधवार को याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया था कि सरकार ने सभी वार्डों में कुल पदों की 20 प्रतिशत सीट पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित दी है। जबकि किस पिछड़ी जाति के लोग किस वार्ड में कितने हैं, इसका डाटा सरकार के पास नहीं है।

डेली बिहार न्यूज फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें….DAILY BIHAR  आप हमे फ़ेसबुकट्विटरइंस्टाग्राम और WhattsupYOUTUBE पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *