अभी-अभी : नगरपालिका चुनाव रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार सरकार, अभी इलेक्शन अंसभव है

अभी-अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पटना हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने जो नगर पालिका चुनाव को रद्द किया है, इसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हालांकि एक बात तो तय है कि अब समय पर नगर निगम का चुनाव होना असंभव है। नगर विकास विभाग के ट्वीटर हैंडल से दी गई जानकारी अनुसार कहा जा रहा है कि बिहार सरकार का मानना है कि पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है कि वह सरासर गलत है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की जाएगी और पटना हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने का आग्रह किया जाएगा।

नगर निगम चुनाव पर रोक, हाईकोर्ट के आदेश पर निर्वाचन आयोग ने लिया बड़ा फैसला : पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने नगर निगम चुनाव को रोक दिया है. आसान भाषा में कहा जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय के चुनाव को स्थगित कर दिया है. एक तरह से कहा जाए तो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव टल गए हैं. कुछ दिनों से पटना सहित बिहार के हर एक जिले में इस चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई थी. प्रत्याशी नॉमिनेशन के बाद कैसेट बना कर जोर शोर से अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे. टीवी अखबार में विज्ञापन चला रहे थे. दुर्गा पूजा को ध्यान में रखकर डोर टू डोर मतदाता मालिक को गुहार लगा रहे थे. लेकिन आरक्षण रोस्टर के मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसने सबके सपने पर पानी फेर दिया.

बताते चलें कि आरक्षण रोस्टर मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि इसमें या तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन कीजिए नहीं तो अति पिछड़ा सीट को जनरल सीट में बदलकर चुनाव करवाइए. एक तरह से कहा जाए तो पटना हाई कोर्ट में डायरेक्ट रोक लगाने से तो इनकार कर दिया था लेकिन ऐसी शर्त रख डाली जिसके कारण निर्वाचन आयोग को नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने का फैसला लेना पड़ा.

डेली बिहार न्यूज फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें….DAILY BIHAR  आप हमे फ़ेसबुकट्विटरइंस्टाग्राम और WhattsupYOUTUBE पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *