सरकारी शिक्षकों को बिहार सरकार का दो टूक जवाब, नई शिक्षा नीति में बदलाव नहीं होगा, विरोध गलत है

पटना 10 मई 2023 : नई शिक्षा नीति के खिलाफ बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं. इन लोगों का कहना है कि बिना शर्त सभी नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए. जबकि बिहार सरकार के नए कानून के अनुसार जो शिक्षक नए बहाल होंगे उनको बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा को पास करना होगा. इसके बाद उन्हें नौकरी मिलेगी और राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा. वेतन 40 से ₹50000 होगी. अगर कोई नियोजित शिक्षक राज्य कर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं तो उन्हें बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में शामिल होना होगा. वही नियोजित शिक्षकों का कहना है कि उन्हें परीक्षा लिए बिना राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए.

शिक्षक नियुक्ति की नियमावली का विरोध अनुचित शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री डॉ. चन्द्रशेखर ने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति के लिए बनी नियमावली का विरोध अनुचित है। यह बिहार को युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। इसे अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए।

यह बिहार की बेरोजगारी दूर करने वाला ऐतिहासिक कदम है। शिक्षकों की नियुक्ति की पहल बेरोजगारों के हित है। यह राज्य और शिक्षा हित में सरकार की बहुत बड़ी पहल है।

मंत्री ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति का विरोध किसी स्तर पर सही नहीं ठहराया जा सकता है। यह ऐसा कदम है जिससे पूरी दुनिया में बिहार का डंका बजेगा। युवा इसका लाभ उठाएं। विभिन्न संगठनों को भी युवाओं और राज्यहित में इसका विरोध नहीं करना चाहिए। इससे गलत संदेश जाएगा। यदि वे इसे लटकाना चाहते हैं तो यह बेरोजगार युवाओं के हितों के प्रतिकूल होगा।

ऐसे में वे सरकार की पहल का समर्थन करें और शिक्षकों की कमी से जूझ रहे राज्य की मदद करें। मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया काफी आगे पहुंच चुकी है। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद शीघ्र ही बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी।

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