जींस-टीशर्ट और लैगिंग पहनकर स्कूल नहीं आ सकेंगे शिक्षक, राज्य सरकार ने आदेश किया जारी
असम सरकार ने स्कूल के शिक्षकों के लिए एक ड्रेस कोड जारी किया। जिसमें कहा गया है कि शिक्षकों को सादे कपड़े पहनकर ही स्कूल आना चाहिए, न कि पार्टी पोशाक वाली ड्रेस। अधिसूचना में स्पष्ट है कि महिला शिक्षक स्कूल में जींस, टी-शर्ट या लेगिंग पहनकर स्कूल नहीं आ सकते। वहीं, पुरुष शिक्षकों के लिए शर्ट और पैंट में स्कूल आना अनिवार्य है। सरकार का तर्क है कि कई शिक्षक ऐसे परिधान में स्कूल आते हैं, जो बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं है.
असम सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शिक्षकों को सादे रंगों के साथ औपचारिक कपड़ों में कक्षाओं में असम सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शिक्षकों को सादे रंगों के साथ औपचारिक कपड़ों में कक्षाओं में भाग लेना होगा। पार्टी या आकस्मिक परिधानों से सख्ती से बचना होगा।

शनिवार को ट्विटर पर आदेश साझा करते हुए शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने लिखा, “स्कूल के शिक्षकों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड के बारे में कुछ गलतफहमियां हैं। मैं स्पष्टता के लिए अधिसूचना साझा कर रहा हूं।”
चूंकि एक शिक्षक से विशेष रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सभी प्रकार की शालीनता का एक उदाहरण होने की उम्मीद की जाती है, इसलिए एक ड्रेस कोड का पालन करना आवश्यक है जो कार्य स्थल पर मर्यादा, शालीनता, व्यावसायिकता और उद्देश्य की गंभीरता को दर्शाता हो।”
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