शराबियों को अब नहीं जाना होगा जेल, जुर्माना भरते ही मिलेगा आसानी से बेल, कैबिनेट में नया बिल पास

PATNA-शराबबंदी कानून में अब और ढील दे दी गई सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दी गई ।इस अधिनियम में संशोधन होने के बाद शराब पीने वाले लोगों को अब जमानत के लिए अदालत जाने की जरूरत नहीं होगी। शराब पीते हुए पकड़े जाने पर किसी भी शख्स को एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और आर्थिक दंड लगाकर जमानत दे दी जाएगी। शराब पीने वाले लोग जो पहली बार शराब पीते पकड़े जाएंगे अगर वे शराब बेचने वाले दुकानदार का नाम अगर बता देंगे तब उन्हें मामूली फाइन देकर जमानत दी जाएगी।

ये भी प्रावधान किया गया है कि वैसे वाहन जिनमें पहली बार शराब पकड़ी जाती है या उससे कारोबार नहीं किया गया हो तो उसके वाहन मालिक से एक निश्चित राशि लेकर छोड़ दिया जाएगा।किसी भी निजी गाड़ी या सार्वजनिक परिवहन में एक दो बोतल शराब पकड़े जाने पर उससे फाइन लेकर छोड़ा जाएगा।

आसान भाषा में समझों क्या—क्या बदलाव होगा
तस्करी में लगे वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया को सरल किया जा सकता है, ताकि उनपर तत्काल नकेल कसी जा सके।
तस्करी में लगे लोगों की संपत्ति जब्त हो सकती है
शराब मामलों का ट्रॉयल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलक्टर या इससे ऊपर के अधिकारी कर सकते हैं। शराब पीने वाले को इस स्तर से बेल मिल जाएगी
शराब की बिक्री संगठित अपराध की श्रेणी में आएगी
ऐसा कोई भी पदार्थ जिसे शराब में बदला जा सके, मादक द्रव्य की श्रेणा में आएगा
शराब पीने वालों की न्यूनतम सजा तीन माह से घटाकर एक माह की जाएगी
जुर्माने की राशि घटेगी

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