नया ट्रैफिक नियम, कागाज नहीं दिखाने पर स्कूटी चालक का क’टा 23000 रुपए का चालान

NEW DELHI- नया ट्रैफिक नियम, कागाज नहीं दिखाने पर स्कूटी चालक का कटा 23000 रुपए का चालान : ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। ऐसा ना करने से आपको और अन्य लोगों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपकी लापरवाही की वजह से अपके साथ किसी और की जिंदगी भी संकट में पड़ सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि हमेशा जिम्मेदारी के साथ अपना वाहन चलाएं।

यह मामला सितंबर 2019 का है जब नए ट्रैफिक नियमों को लागू किया गया था। उस समय नियमों का पालन ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिनेश मदान का 23000 रुपए का चालान कटा था। इस पूरे मामले पर कहना था कि उन्होंने अपने घर से गाड़ी के कागज मंगाए थे, लेकिन तब तक हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने उनका चालान काट दिया। दिनेश मदान का कहना है कि उनके स्कूटर (स्कूटी) की इस समय कुल कीमत ही 15000 रुपये थी। ट्रैफिक नियमों का पालन करें नही तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है।

कार चलाते समय फोन पर बात करने पर नहीं कटेगा चालान, देखें यह नियम

आप वाहन चलाते हुए फोन पर बात कर सकते है। जी हां, ट्रैफिक नियम के अनुसार ऐसा करने पर कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान नही काट सकता। अगर वह ऐसा करता है तो आप इसको कोर्ट में चुनौती दे सकते है। दरअसल नियम के अनुसार वाहन चलाते वक्‍त यदि कोई चालक हैंडफ्री कम्‍यूनिकेशन फीचर का उपयोग कर अपने फोन पर बात करता है तो यह दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। इसके लिए वाहन चालक को कोई जुर्माना भी नहीं भरना पड़ेगा। यह जानकारी स्‍वयं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री ने लोकसभा में दी थी।

लोकसभा में हिबी ईडन ने सवाल पूछा था कि क्‍या मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहनों में हैंडफ्री कम्‍यूनिकेशन फीचर के इस्‍तेमाल के लिए कोई दंड का प्रावधान है। इस प्रश्‍न के उत्‍तर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहन चलाते समय में हैंड-हेल्‍ड कम्‍यूनिकेशन उपकरणों के इस्‍तेमाल के लिए दंड का प्रावधान है। उन्‍होंने कहा कि वाहन में हैंडफ्री कम्‍यूनिकेशन उपकरणों के उपयोग पर कोई दंड नहीं लगाया जाता है।

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