सवर्ण रिजर्वेशन को खतरा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता को जांचेगा कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को दाखिले और नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता की जांच करेगा।
शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार समेत अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई से पहले यह बात कही। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित सहित पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा कि वह प्रक्रियागत पहलुओं पर छह सितंबर को निर्णय लेगी और 13 सितंबर से सुनवाई करेगी। केंद्र ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से ईडब्ल्यूएस के लिए दाखिलों और लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान जोड़ा था। उच्च न्यायालय ने मुस्लिमों को आरक्षण देने वाले एक स्थानीय कानून को खारिज कर दिया था।
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