PVT अस्पताल पर नीतीश सरकार की बड़ी कार्रवाई- पटना के 776 हॉस्पीटल का लाइसेंस होगा रद्द

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् ने जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे पटना जिला के 776 चिकित्सा संस्थानों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कर देने का निर्देश जारी किया है।

इसमें 284 स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र, 252 डेंटल क्लिनिक और 240 डायग्नोस्टिक सेंटर/पैथोलॉजिक लैंब को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत प्रोपोज्ड क्लोजर डायरेक्शन जारी किया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के जन संपर्क पदाधिकारी वीरेन्द्र कुमार ने बताया नियम का अनुपालन नहीं करने के कारण इन संस्थानों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद करने को कहा गया है।

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प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के द्वारा सभी कार्रवाई हाेने चिकित्सा संस्थानों का लिस्ट जारी किया है। पटना जिला के विभिन्न क्षेत्रों में चिकित्सा संस्थान है। बोर्ड का कहना है कि यह कार्रवाई वैसे चिकित्सा संस्थानों पर की गई है जो अपने हॉस्पीटल से निकलने वाला जैव-चिकित्सा अपशिष्टों का सामूहिक उपचार केंद्र के माध्यम से निष्पादन नहीं कर रहे हैं।

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