किसानों को लेकर CM नीतीश का फैसला, जमीन मालिक को नहीं, बटाईदारों को मिलेगी अनुदान के सरकारी पैसे

PATNA : मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना के तहत आवेदन करने वाले जोतदार को ही अनुदान की राशि मिलेगी। कई जगहों पर जोतदार को न देकर भू-स्वामियों को अनुदान दे दिया गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जोतदार आवेदन करते हैं, तो उन्हें ही अनुदान दें। नकि भू-स्वामी को। जहां आवेदक जोतदार नहीं हैं, वहां लाभ भू-स्वामी को मिलेगा। मुख्यमंत्री सोमवार को सूखा व पेयजल संकट पर विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे थे।

क्या कहते हैं ग्रामीण किसान और बटांईदार : सीएम नीतीश कुमार के इस ऐलान पर अपनी प्रतिक्रया दी है। इन लोगों की माने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल एक आदेश जारी किया है जिसमें जोतदार को कृषि मुआवजा दिया जाएगा यानी जमीन मालिक जो स्वयं खेती नहीं करते और अपना खेत बटाईदार को देते हैं परंतु फसल बीमा, डीजल अनुदान, खाद सब्सिडी, का लाभ स्वयं उठाते हैं यह व्यवस्था अब बदल जाएगी यानी बटाईदार को ही फसल बीमा या अन्य तरह की सरकारी सुविधाएं मिलेंगी।

FARMER, dailybiharlive, dailybihar।com, national news, india news, news in hindi,   

latest news in hindi, बिहार समाचार, bihar news, bihar news in hindi, bihar news   

hindi

यह तो घोषणा की बात हुई पर क्या यह संभव है कौन भू मालिक यह लिख कर देगा कि फलां व्यक्ति हमारा फला खेत जोत रहा है या अगले इतने सालों तक उसे यह कार्य करने का अधिकार दिया गया है और यदि यह लिखकर नहीं देगा तो बटाईदार किस आधार पर दफ्तर में बड़ा बाबू को समझा पाएगा कि इस खेत में मेरा ही लागत लगा है और नुकसान की भरपाई भी मुझे ही चाहिए।

ऐसा करने से बटाईदार कानून का उल्लंघन भी होता है सरकार कानून तो बना रही है पर पिछले कानून में कोई संशोधन नहीं कर रही जिसका परिणाम यह होगा कि यह कानून भी एक आश्वासन के रूप में ही रह जाएगा एक अच्छी योजनाएं किस तरह असफल हो जाती है यह इस आदेश से पता चलता है क्या करेंगे लोकलुभावन घोषणाओं का दौर है इसी का बोलबाला है चलो हम भी कुछ कर ले इस मनोवृति से हटकर काम करने की जरूरत है।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *