किसानों को लेकर CM नीतीश का फैसला, जमीन मालिक को नहीं, बटाईदारों को मिलेगी अनुदान के सरकारी पैसे
PATNA : मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना के तहत आवेदन करने वाले जोतदार को ही अनुदान की राशि मिलेगी। कई जगहों पर जोतदार को न देकर भू-स्वामियों को अनुदान दे दिया गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जोतदार आवेदन करते हैं, तो उन्हें ही अनुदान दें। नकि भू-स्वामी को। जहां आवेदक जोतदार नहीं हैं, वहां लाभ भू-स्वामी को मिलेगा। मुख्यमंत्री सोमवार को सूखा व पेयजल संकट पर विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे थे।
क्या कहते हैं ग्रामीण किसान और बटांईदार : सीएम नीतीश कुमार के इस ऐलान पर अपनी प्रतिक्रया दी है। इन लोगों की माने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल एक आदेश जारी किया है जिसमें जोतदार को कृषि मुआवजा दिया जाएगा यानी जमीन मालिक जो स्वयं खेती नहीं करते और अपना खेत बटाईदार को देते हैं परंतु फसल बीमा, डीजल अनुदान, खाद सब्सिडी, का लाभ स्वयं उठाते हैं यह व्यवस्था अब बदल जाएगी यानी बटाईदार को ही फसल बीमा या अन्य तरह की सरकारी सुविधाएं मिलेंगी।
यह तो घोषणा की बात हुई पर क्या यह संभव है कौन भू मालिक यह लिख कर देगा कि फलां व्यक्ति हमारा फला खेत जोत रहा है या अगले इतने सालों तक उसे यह कार्य करने का अधिकार दिया गया है और यदि यह लिखकर नहीं देगा तो बटाईदार किस आधार पर दफ्तर में बड़ा बाबू को समझा पाएगा कि इस खेत में मेरा ही लागत लगा है और नुकसान की भरपाई भी मुझे ही चाहिए।
ऐसा करने से बटाईदार कानून का उल्लंघन भी होता है सरकार कानून तो बना रही है पर पिछले कानून में कोई संशोधन नहीं कर रही जिसका परिणाम यह होगा कि यह कानून भी एक आश्वासन के रूप में ही रह जाएगा एक अच्छी योजनाएं किस तरह असफल हो जाती है यह इस आदेश से पता चलता है क्या करेंगे लोकलुभावन घोषणाओं का दौर है इसी का बोलबाला है चलो हम भी कुछ कर ले इस मनोवृति से हटकर काम करने की जरूरत है।