नियोजित टीचर को पटना HC से बड़ी राहत, कहा-4 महीने में शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली बनाए सरकार

हाईकोर्ट ने कहा-4 महीने में नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली बनाए सरकार

पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली 4 महीने में बनाई जाए। इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाए, जो ‘समान काम समान वेतन’ के मामले में सरकार को दिया गया है। कोर्ट ने इसके लिए मुख्य सचिव को जिम्मेदार बनाया है।

जस्टिस डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने कुमार सौरभ व अन्य की रिट याचिकाओं को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2019 को सरकार को सेवा शर्त नियमावली बनाने का निर्देश दिया था। मगर अभी तक नियमावली नहीं बनी है।

हाई स्कूलों के शिक्षक भी कल से हड़ताल पर : राज्य के 6 हजार हाईस्कूलों के करीब 40 हजार शिक्षक 25 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने रविवार को यह घोषणा की। संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडेय और महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि समान काम समान वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर सभी हाईस्कूलों और प्लस टू स्कूलों में तालाबंदी की जाएगी।

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