झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, बिहार सरकार को दिया 20 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश

PATNA : झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार और झारखंड सरकार को छह दिसंबर तक 20-20 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है।

साथ ही बिहार कॉस्टिक एंड केमिकल्स लिमिटेड के शेयर बिक्री से मिले 60 करोड़ रुपए छब के लिए फिक्स्ड करने का निर्देश दिया है। बीएसआईडीसी कर्मचारी महासंघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रत्नाकर भेंगरा और जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की अदालत ने यह निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान बिहार और झारखंड के उद्योग सचिव अदालत में उपस्थित थे। सुनवाई के दौरान बीएसआईडीसी कर्मचारी महासंघ की ओर से अदालत को बताया गया कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बीएसआईडीसी को कर्मचारियों के मान्य बकाया राशि 105 करोड़ में से 75 करोड़ रुपए भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 20 करोड़ का ही भुगतान किया गया है।

बीएसआईडीसी की ओर से बताया गया कि एक कंपनी का शेयर बेचने के बाद 60 करोड़ रुपए मिले हैं जो मुख्यालय के खाते में जमा है। सुनवाई के बाद अदालत ने बीएसआईडीसी को पूर्व के बचे आठ करोड़ रुपए का भुगतान कर्मचारियों के बकाए वेतन के मद में करने का आदेश दिया।

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