31 मार्च तक आधार से लिंक करा लें अपना पैन कार्ड, नहीं तो रद्द हो जाएगा
PATNA ; सभी पैन कार्ड को 31 मार्च तक आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। यदि 31 मार्च तक पैन लिंक नहीं हुआ तो यह अवैध और निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर विभाग ने अपने सत्यापित ट्विटर एकाउंट पर इस बाबत जानकारी साझा की है। बता दें कि पैनकार्ड धारक ऑनलाइन माध्यम से अपने पैन कार्ड को बैध आधार कार्ड से जोड़ सकते हैं। इसके लिए 1000 रुपये का शुल्क देना होगा। यूआईडीएआईके सूत्रों की मानें तो आधार कार्ड से पैन कार्ड तभी लिंक होगा जब आधार कार्ड अपडेट रहेगा और दोनों कार्ड पर दी गई जानकारी एक समान होगी।
लोग कॉमन सर्विस सेंटरपर जाकर भी बहुत आसानी से यह प्रकिया पूरी करा सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2023- 24 के बजट में यह घोषणा की गई है कि अब पैन कार्ड को कॉमन आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
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