पप्पू यादव को जमानत, कोर्ट ने दी हिदायत, कोर्ट ने कहा- नेताजी दोबारा गलती ना हो सो ध्यान रहे

पिछले दो माह से भी ज्यादा समय से जेल में बंद पप्पू यादव को जमानत मिल गई है। पटना की जिला अदालत ने सोमवार को पूर्व सांसद व जन अधिकार पार्टी (जाप) सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को जमानत दे दी। अदालत ने पप्पू यादव को हिदायत दी है कि आगे आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे। हालांकि यह जमानत उन्हें बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में दी गई है। जमानत मिलने के बाद भी पप्पू यादव अब भी जेल में ही रहेंगे।

बता दें कि पप्पू यादव पर पटना के गर्दनीबाग थाना इलाके में बिना अनुमति के प्रदर्शन करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप था. इस संबंध में गर्दनीबाग थाने में मामला दर्ज किया गया था. हालांकि पप्पू यादव को अभी जेल भी ही रहना होगा, क्योंकि उन्हें अपहरण के मामले में अभी तक जमानत नहीं मिली है.

ये भी पढ़ें- DMCH से पप्पू यादव को किया जा सकता है रेफर, कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे JAP सुप्रीमोगौरतलब है कि पप्पू यादव अपहरण के एक मामले में जेल में बंद हैं. पप्पू यादव पर वर्ष 1989 के दौरान सूचक शैलेंद्र यादव ने मुरलीगंज थाना में राम कुमार यादव और उमाशंकर यादव के अपहरण किए जाने का मामला दर्ज करवाया था.ये भी पढ़ें: JAP प्रमुख पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर गंगा में युवाओं का जल सत्याग्रहइस मामले में पटना पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर मधेपुरा पुलिस को सौंपा था. बता दें कि पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से जाप कार्यकर्ता लगातार उन्हें रिहा करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं.

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