पटना HC का आदेश- स्कूलों में शारीरिक शिक्षक भी बनेंगे HM, शिक्षा निदेशक का आदेश किया खारिज

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षक भी स्नातक ट्रेंड या हेडमास्टर के पद पर प्रोन्नति के हकदार हैं। जस्टिस डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने रौशन कुमार तथा अन्य की रिट याचिकाओं को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने संबंधित सक्षम अधिकारी को प्रोन्नति देने संबंधी निर्णय चार महीने के भीतर लेने का आदेश दिया है।

 

याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक के उस आदेश की वैधता को चुनौती दी थी, जिसके जरिए एक गाइडलाइन जारी कर शेखपुरा के जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों को स्नातक ट्रेंड या हेडमास्टर के पद पर प्रोन्नति देने का प्रावधान नहीं किया गया है।

प्रोन्नति पर चार माह में निर्णय लेने का निर्देश : याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता डॉ.विपिन चंद्रा ने बहस की। उन्होंने कोर्ट को विस्तार से बताया कि कैसे प्राथमिक शिक्षा निदेशक का यह आदेश और इसके हवाले गाइडलाइन, भेदभाव का पर्याय है। कोर्ट ने उनकी दलील को माना। याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि वे प्रोन्नति के हकदार हैं।

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