पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाने से किया इंकार

पटना. पटना हाइकोर्ट (Patna High Court) ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाले बहाली प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार (Bihar Government) को अगली सुनवाई में फिर से विस्तृत जानकारी पेश करने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा था कि दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं.

ऐसे में इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जब 8 जून 2020 को विज्ञापन निकाला गया तो राज्य सरकार कैसे 23 नवंबर 2020 को कटऑफ डेट कह रही है. कोर्ट ने कहा कि 8 जून 2020 तक सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने के योग्य हैं. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही हैं. इस मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी.

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