आज से खुलेंगे धर्मस्थल-मॉल-पार्क, कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को 21 से स्कूल जाने की इजाजत

PATNA : कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार के अनलॉक 4 को लेकर जारी दिशा निर्देश ही बिहार में भी लागू होंगे। गृह विभाग के ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए। इसके बाद पटना जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि पटना शहर में मंगलवार से धर्मस्थल-मॉल-पार्क खुल जाएंगे। साथ ही सब्जी, फल, मीट-मछली सहित अन्य सभी तरह की दुकानों के खुलने और बंद होने के लिए तय समय सीमा की पाबंदी समाप्त कर दी गई है। सभी दुकानें लॉकडाउन से पहले पहले (मार्च शुरुआत में) अपने-अपने निर्धारित समय के अनुसार चलेंगे। राज्य सरकार ने पाबंदियों के साथ अनलॉक 3 की समय सीमा को 17 अगस्त से 6 सितंबर तक के लिए अवधि विस्तार दिया था, जिसकी मियाद रविवार को पूरी हो गई थी। सोमवार को गृह विभाग के नए आदेश के मुताबिक पटना जिला प्रशासन ने छूट का दायरा बढ़ाया।

इसके तहत मंगलवार से रेस्टोरेंट में बैठकर खाना भी खा सकेंगे। बुधवार से गांधी मैदान में मॉर्निंग और इवनिंग वाक कर सकेंगे, लेकिन चुनावी रैली और सामाजिक-धार्मिक-व्यापारिक कार्यक्रम के लिए इसकी बुकिंग नहीं होगी। रात की कर्फ्यू समाप्त हो गई है। पहले की तरह मनमर्जी के अनुसार दिन की तरह रात में आने-जाने की छूट दी गयी है। डीएम कुमार रवि ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधि पर रोक जारी रहेगी। सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष सहित प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों को आदेश के कार्यान्वयन का निर्देश दिया गया है।

स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
शिक्षण संस्थानों में 50% तक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षा, टेली काउंसलिंग सहित अन्य संबंधित कार्यों के लिए 21 सितंबर से अनुमति होगी
कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को कंटेनमेंट जोन के बाहर के विद्यालयों में स्वैच्छिक आधार पर शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए 21 सितंबर से अनुमति होगी।
राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण में कौशल या औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए 21 सितंबर से कराने की अनुमति होगी।
सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेलकूद आदि कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्तियों 21 सितंबर से शामिल होने अनुमति दी गयी है।
विवाह समारोह के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियों तथा दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक रहेगी। 21 सितंबर से 100 लोग शामिल हो सकेंगे।
सिनेमाघर, स्विमिंग पुल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर सहित सभी स्थल बंद रहेंगे।

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