लाकडाउन होते ही पूर्ण रूप से बंद हुआ पटना का महावीर मंदिर, बाजार बंद, बस सेवा पर रोक

बिहार में गुरुवार से दोबारा लॉकडाउन है। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई पाबंदियां लगाई हैं। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। भीड़भाड़ वाले तमाम आयोजनों पर पूरे महीने रोक रहेगी। बाजार से लेकर पार्क तक नहीं खुलेंगे। बस सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ जरूरी काम से ही लोग आ जा सकते हैं। लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है।

बिहार में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। राज्य, जिला, अनुमंडल और ब्लॉक मुख्यालय के अलावा सभी नगर निकायों में यह प्रभावी है। लॉकडाउन -5 के दौरान धार्मिक स्थलों और पार्कों को पूरी तरह बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेल-कूद समेत तमाम भीड़भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे। बाजार और मॉल भी नहीं खुलेंगे। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ राशन, दूध, सब्जी और फल के साथ मीट-मांस की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। व्यवसायिक प्रष्तिठान और निजी संस्थानों को भी बंद रखा गया है। राज्य में कहीं भी बसों के परिचालन नहीं होगा। निजी गाड़ियों का इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं और लॉकडाउन में उन्हें छूट दी गई है। इससे इतर निजी गाड़ियों का परिचालन नहीं हो सकता है।

राजधानी पटना के 114 इलाकों में नहीं चलेंगे ऑटो रिक्शा : पटना के 114 इलाकों में नहीं चलेंगे ऑटो रिक्शा डीएम ने लगाई रोक इलाकों की सूची जारी कर डीएम ने मजिस्ट्रेट को परिचालन नहीं होने देने का निर्देश दिया है साथ ही कहा है कि इन इलाकों में ऑटो रिक्शा जो चला रहे हैं उसे जप्त कर लिया जाए

राज्य के मंदिरों में 31 तक प्रवेश बन्द : लॉकडाउन में पूरे राज्य के मठ व मंदिर में प्रवेश निषेध रहेगा। बिहार धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन ने बुधवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि 16 से 31 जुलाई तक पूरे राज्य में लॉकडाउन है। अतः इस दौरान राज्य के सभी मठ व मंदिरों में केवल पुजारी व महंथ ही भगवान की नियमित पूजा पाठ व अर्चना करेंगे। मंदिरों में मेला या उत्सव का आयोजन भी नहीं होगा। बिहार धार्मिक न्यास पर्षद में 31 जुलाई तक कोई भी केस की सुनवाई नहीं होगी।

सरकारी कार्यालय भी बंद : केन्द्र और राज्य सरकार के दफ्तर भी बंद कर दिए गए हैं। हालांकि आवश्यक सेवाओं में शामिल कार्यालयों को इससे अलग रखा गया है। वहीं जिन दफ्तरों में कामकाज होगा वहां भी मात्र 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। इससे ज्यादा कर्मचारियों के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण व अनुसंधान से जुड़े तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते बनाए गए कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह पाबंदियां बरकरार हैं। गैराज और मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर डीएम की अनुमति के बाद ही खोले जा सकते हैं।

सेवाएं जो जारी रहेंगी

टैक्टी और ऑटो स्थानीय स्तर चलेंगे : क्लिनिक, अस्पताल, दवा दुकान व जांच घर खुले रहेंगे । ई- कॉमर्स, बैंक, बीमा संस्थान, केबल, दूरसंचारव व आईटी सेवाएं को भी छूट राशन, दूध, सब्जी, फल, मीट-मांस और पशुचारा की दुकानें खुली रहेंगी । होटल-रेस्टूरेंट खुलेंगे, औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां पहले की तरह चलेंगी । निर्माण कार्य और कृषि से जुड़ी दुकानें भी खुलेंगी ।

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