PVT स्कूल मालिकों की मनमानी, लॉकडाउन में लेना था सिर्फ ट्यूशन फी; कर रहे पूरा चार्ज

Ranchi : शहर के निजी स्कूल सत्र बदलते ही पूरी फीस वसूलने लगे हैं। सरकार के निर्देश के खिलाफ जाकर कई स्कूलाें ने फीस में 10-15% तक बढ़ोतरी की है। पूरी फीस जमा नहीं करने वाले बच्चों काे ऑनलाइन क्लास से बाहर कर रहे हैं। इसके बाद भी अभिभावक स्कूलाें के खिलाफ लिखित शिकायत प्रशासन के पास दर्ज नहीं कराने रहे हैं, जिससे कार्रवाई नहीं हो पाती। निर्णय से अभिभावकाें काे 200-500 रुपए प्रति महीने का अतिरिक्त भार बढ़ा है, जबकि कक्षाएं पूर्व की तरह ऑनलाइन चल रही हैं। काेराेना से पिछले वर्ष लाॅकडाउन में स्कूल बंद कर दिए थे। इससे कक्षाएं ऑनलाइन चलने लगी। वहीं लाॅकडाउन से कई अभिभावकाें की अाय भी प्रभावित हुई। इसे देख सरकार ने सभी निजी स्कूलाें काे फीस वसूली काे लेकर आदेश जारी किया था।

इसमें कहा था कि जबतक लाॅकडाउन से पूर्व की तरह स्कूल नहीं चलते तब तक स्कूल हर महीने सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे। फीस नहीं जमा करने के बाद भी वे बच्चाें काे स्कूल से नहीं निकाल सकते हैं। अगर किसी स्कूल ने आदेश काे नहीं माना ताे उसके खिलाई कार्रवाई की जाएगी। लाॅकडाउन में स्कूलाें द्वारा इस सत्र से पूरी फीस वसूली की बात सामने आने के बाद रांची समेत कई जिलाें ने सरकार के पूर्व आदेश काे आधार बना आदेश जारी किया है, जिसमें स्कूलाें काे ऑनलाइन क्लास चलने तक सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की बात कही है। झारखंड अभिभावक संघ की अध्यक्ष डॉ. पुष्पा श्रीवास्तव के नेतृत्व में अभिभावकों ने साेमवार काे डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। डीसी काे ज्ञापन साैंपा, कहा -झारखंड सरकार का आदेश जो पिछले साल 25 जून 2020 को निकाला था वो आज भी प्रभावी है। उसको देख राज्य में कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कहीं कोई दूसरा फीस नहीं ले सकते। आदेश में सिर्फ यह कहा है कि सत्र 2021 में कोई फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन इसके बाद भी कई स्कूलाें ने फीस बढ़ाई है। आदेश के बावजूद राज्य के संबद्धता प्राप्त स्कूलों ने कई मदों में शुल्क की वसूली की है, जिसपर रोक लगानी चाहिए।

घिसा-पिटा जवाब: शिकायत पर कार्रवाई होगी
डीएसई विनीत कुमार ने कहा – फीस वसूली काे लेकर नया आदेश जारी करने की जरूरत ही नही हैं। पिछले वर्ष जाे आदेश जारी किया था, उसमें स्पष्ट कहा था कि जबतक स्कूल लाॅकडाउन लागू हाेने से पूर्व की तरह नहीं चलते तब तक सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। अभी स्कूल लाॅकडाउन से बंद हैं व सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं।ऐसे में वे कैसे पूरी फीस वसूल सकते हैं। यह सीधा सरकारी आदेश का उल्लंघन है। अगर किसी स्कूल ने ऐसा किया ताे अभिभावक उसकी शिकायत करें, हम उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

विभाग से मांगा है मार्गदर्शन आदेश मिलते ही होगी कार्रवाई

निजी स्कूलों के लिए पिछले साल जारी सरकार का आदेश इस सत्र में मान्य हाेगा या नहीं, इस पर शिक्षा विभाग से गाइडलाइन मांगे हैं। विभाग से आदेश आने के बाद पूरा फीस वसूलने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करेंगे।

-सूरज कुमार, डीसी, पूर्वी सिंहभूम

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