बिहार में PVT स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी, अधिक फी बढाने पर लाइसेंस होगा रद्द, आदेश जारी

सात प्रतिशत से अधिक सालाना फीस बढ़ाने वाले स्कूलों की ई-मेल से घर बैठे अभिभावक करें शिकायत, जिला प्रशासन की टीम करेगी प्रबंधक पर कार्रवाई

सात प्रतिशत से अधिक शुल्क वृद्धि करने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई होगी। इसके लिए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के माता-पिता या अभिभावक घर बैठे र्इ-मेल के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने बच्चों के परिजनों से शिकायत प्राप्त करने के लिए [email protected] नाम से र्इ-मेल आर्इडी बनाया है। इस पर शिकायत करने वाले बच्चों के माता-पिता का नाम गुप्त रखा जाएगा। मंगलवार को बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) समिति की बैठक के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने पटना प्रमंडल के सभी जिलों में आदेश लागू करने का निर्देश दिया है।

यानी, उक्त आदेश पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास व कैमूर में लागू होगा। प्रमंडलीय आयुक्त कहा कि सभी विद्यालय को अपनी वेबसाइट बनाने का निर्देश दिया गया था। जिन विद्यालयाें द्वारा अबतक वेबसाइट नहीं बनाया गया है, उनके प्राचार्य को 31 मार्च तक वेबसाइट बनाने का निर्देश दिया गया है। सभी विद्यालयाें के प्राचार्य को वेबसाइट बनाने के बाद सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी और क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को किसी विद्यालय द्वारा शिक्षण शुल्क में निर्धारित सीमा से अधिक वृद्धि होने पर अभिभावक, छात्र या अन्य व्यक्ति सीधे क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक से कर सकते हैं, इसकी आम सूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है।

शिकायत प्राप्त होने पर बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियमन के तहत कार्रवाई होगी। इस मौके पर क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी सर्व नारायण यादव, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक सुरेंद्र सिन्हा, उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क अनिल कुमार चौधरी, जिला शिक्षा पदाधिकारी ज्योति कुमार, निजी विद्यालयों के प्रतिनिधि शंकर चौधरी आदि उपस्थित थे।

सूची उपलब्ध कराने का निर्देश : प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि सभी निजी विद्यालयों को उक्त कानून के अनुरूप सभी प्रकार का शुल्क सूचना पट्‌ट पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। निजी विद्यालय विद्यार्थियों व अभिभावकाें को अपने यहां से किताब और ड्रेस खरीदने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं। मनमर्जी की दुकान से किताब और ड्रेस खरीदने की छूट होगी। बाध्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

जिले में 41 विद्यालयों का हुआ निबंधन : जिले में निबंधित विद्यालय की कुल संख्या 41 है। प्रमंडलीय आयुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निजी विद्यालय का निबंधन के लिए माह में एक बार निबंधन समिति की बैठक करने का निर्देश दिया है। जो निजी विद्यालय निबंधन के योग्यता रखते हैं, उनका शीघ्र निबंधन करने का निर्देश दिया है। निबंधित विद्यालयों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। अबतक फीस वृद्धि की एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

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