PM मोदी से पंगा लेकर बुरे फंसे राहुल गांधी, जाना होगा जेल, 2024 में नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव

नई दिल्ली 23 मार्च 2023 : पीएम मोदी से पंगा लेकर राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं. किसी भी समय उनकी लोकसभा की सदस्यता जा सकती है. सूत्रों की माने तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कभी भी इस मामले में बड़ा फैसला ले सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या हो गया कि राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है. आइए डिटेल में आपको पूरी खबर बताते हैं.

राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आखिर सारे चोर मोदी जी क्यों होते हैं. फिर क्या था किसी ने केस दर्ज कर दिया. सूरत कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है. भारत के कानून के अनुसार अगर आपको किसी भी मामले में 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो आपकी लोकसभा या विधानसभा की सदस्यता जा सकती है.

आप लोगों को याद होगा कि अभी कुछ महीनों पहले ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे की सदस्यता रद्द की जा चुकी है. हालांकि राहुल गांधी के पास अभी कुछ विकल्प बचे हुए हैं इसलिए तुरंत सदस्यता नहीं जाएगी.

बताते चलें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951’ की धारा 8 (3) के तहत अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी संसद या विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। वह रिहाई के 6 साल बाद तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा।

‘रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट’ की धारा 8 (4) कहती है कि दोषी सांसद या विधायक की सदस्यता तुरंत खत्म नहीं होती। उसके पास तीन महीने का समय होता है। इस दौरान अगर वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देता है तो उस अपील की सुनवाई पूरी होने तक सदस्यता नहीं जाती। अगर वह अपील नहीं करता है तो तीन महीने बाद उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है।

हालांकि जुलाई 2013 में लिली थॉमस vs यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ‘रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951’ की धारा 8 (4) के तहत मिली छूट को असंवैधानिक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सांसद या विधायक दोषी करार दिए जाते हैं और उन्हें 2 साल या इससे ज्यादा साल की सजा सुनाई, तो दोषी करार होते ही उनकी संसद या विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी।

हालांकि इस प्रक्रिया को पूरा करने में लोकसभा सचिवालय को कुछ समय लग सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हिसाब से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खतरे में है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्हें अब तभी राहत मिल सकती है जब ऊंची अदालत दोषसिद्धी पर रोक लगा दे। सिर्फ सजा पर ही रोक लगाना काफी नहीं होगा।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी बताते हैं कि लोकसभा स्पीकर को राहुल को अयोग्य घोषित करने की शिकायत मिलती है तो लोकसभा सचिवालय एक या दो दिन में चुनाव आयोग को बता सकता है कि केरल की वायनाड सीट अब खाली हो गई है और चुनाव कराओ। या फिर राहुल को अपील कोर्ट से राहत मिल जाए यानी उनकी दोषसिद्धी पर रोक लगा दी जाए।

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