नागरिकता मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, याचिका खारिज

PATNA : अभी-अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है की नागरिकता मामले में सुप्रीम से कोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत मिल गई है।

ताजा अपडेट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज करते हुए समाप्त कर दिया है, जिसमें कहा गया था दोहरी नागरिकता के कारण राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा था की जब तक इस मामले में फैसला नहीं आ जाता तब तक चुनाव आयोग को राहुल गांधी का नामांकन रद्द कर देना चाहिए।

बताते चले की प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष जय भगवान गोयल और सी पी त्यागी की इस याचिका का उल्लेख किया गया था । पीठ ने कहा था की ‘हम इसे देखेंगे।’

इस याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा स्वेच्छा से ब्रिटेन की नागरिकता स्वीकार करने के सवाल पर भाजपा नेता सुब्रमणियन स्वामी के नवंबर, 2015 के बावजूद इस मामले में फैसला लेने में केंद्र और निर्वाचन आयोग की निष्क्रियता से असंतुष्ट हैं।

गृह मंत्रालय ने हाल ही में राहुल गांधी को एक नोटिस देकर उनकी नागरिकता के बारे में शिकायत में उठाए गए सवाल पर एक पखवाड़े के भीतर ‘तथ्यात्मक स्थिति’ स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस संबंध में गृह मंत्रालय और निर्वाचन आयोग के समक्ष

प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य पेश किए गए हैं और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। राहुल उत्तर प्रदेश के अमेठी और केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं।

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