रांची सिविल कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भेजा समन, हाजिर होने का दिया आदेश
PATNA : रांची सिविल कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है। सिविल कोर्ट के जज विपुल कुमार की अदालत ने राहुल के खिलाफ समन जारी करते हुए उन्हें 3 जुलाई तक कोर्ट में हाजिर हो कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।
बता दें कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि सभी मोदी चोर हैं। उनके इसी बयान के विरोध में अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी।
बताते चले कि बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी राहुल के इस बयान के कारण उनपर मानहानी का मुकदमा पटना के सिविल कोर्ट में दायर किया था। सुमो का कहना था कि राहुल के इस बयान से कि सभी मोदी चोर हैं, मोदी समाज के लोग आहत हैं। सुशील मोदी ने अदालत से अनुरोध किया था कि राहुल गांधी की टिप्पणी पर मानहानि से संबंधित आईपीसी की धाराओं 499 और 500 के तहत संज्ञान लिया जाए।
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