1 अगस्त से आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर, बदल जाएंगे रुपए-पैसों से जुड़े ये नियम

देश में हर माह की पहली तारीख से कुछ न कुछ बदलाव या नए नियम लागू होते हैं। 1 अगस्त से आपके जीवन से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है। रुपये-पैसों से जुड़े नए नियम या बदलाव 1 अगस्त 2021 से देश में लागू होने जा रहे हैं। इनमें से कुछ नियमों से आपको फायदा होगा और कुछ आपकी जेब पर भारी पड़ने वाले हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में।
नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध होगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा संचालित NACH के माध्यम से बल्क पेमेंट जैसे सैलरी, पेंशन, ब्याज, डिविडेंड आदि की भुगतान होता है।


1 अगस्त से NACH की सुविधा 7 दिन 24 घंटे मिलने से कंपनियां सैलरी कभी भी ट्रांसफर कर सकेंगी। ऐसे में अब आपकी सैलरी छुट्टी के दिन नहीं रुकेगी। 1 अगस्त 2021 से रविवार या कोई दूसरा बैंक हॉलिडे होने पर भी आपकी सैलरी, पेंशन, डिविडेंड और इंटरेस्ट का पैसा बैंक खाते में आ जाएगा।


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 1 अगस्त से एटीएम (ATM) से पैसा निकालने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। RBI ने ATM ट्रांजेक्शन पर चार्ज बढ़ा दिया है। RBI ने इंटरचेंज फीस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 15 रुपये से 17 रुपये कर दिया है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए चार्ज 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दिया है। आरबीआई इसकी इजाजत पिछले माह दे चुका है। बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के लिये एटीएम लगाते हैं और दूसरे बैंकों के ग्राहकों को भी इसके जरिए सेवाएं दी जाती हैं। निर्धारित सीमा से अधिक उपयोग के एवज में वे शुल्क लेते हैं जिसे इंटरचेंज फीस कहते हैं।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) 1 अगस्त 2021 से अपने ग्राहकों को डोरस्टेप बैंकिंग के लिए चार्ज लेना लागू करने वाला है। अभी IPPB डोरस्टेप बैंकिंग के लिए कोई चार्ज नहीं लेता है लेकिन 1 अगस्त से बैंक हर ग्राहक से डोरस्टेप बैंकिंग के मामले में कुछ सर्विस पर 20 रुपये और GST लेने वाला है। डाकघर के प्रॉडक्ट जैसे सुकन्या समृद्धि खाता, PPF, RD, LRD के लिए 20 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। मोबाइल पोस्टपेड और बिल पेमेंट के लिए 20 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा।


भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के अनुसार लंबे समय की पॉलिसी के वजह से नया वाहन खरीदना एक साथ बहुत महंगा , बोझ लगता है। इरडा के निर्देशों के अनुसार 1 अगस्त से नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए अब 3 तथा 5 साल का बीमा एक साथ लेने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। मोटर वाहन बीमा से जुड़े नियमों में बदलाव 1 अगस्त से लागू होगा।

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