ट्रेन यात्रा के दौरान ना करें यह गलती, नहीं तो देना होगा भारी जुर्माना, हो सकती है 2 साल की जेल
सिगरेट पीने की तलब पड़ेगी भारी : प्लेन-ट्रेन के बाथरूम में पीने पर लगेगा जुर्माना; हो सकती है 2 साल की जेल : राजस्थान मारवाड़ के रहने वाले प्रवीण कुमार केम्पेगौड़ा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट (KIA) उतरने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवीण अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट से अहमदाबाद से बेंगलुरु जा रहे थे।
प्रवीण ने अपनी सफाई में कहा कि वह पहली बार प्लेन में बैठे थे। ट्रेन में सफर के दौरान अक्सर स्मोकिंग करते हैं। प्लेन में भी ऐसा कर सकते हैं, यही सोचकर उन्होंने टॉयलेट में बीड़ी पी।
इस मामले में KIA के एक अधिकारी ने बताया कि प्लेन में बैठने से पहले हर पैसेंजर का सिक्योरिटी चेक होता है। उस दौरान सिगरेट या बीड़ी का पता न लगा पाना भी एक बड़ी गलती है।

आज जरूरत की खबर में जानते हैं कि फ्लाइट, ट्रेन, पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग करने का क्या नियम है इस पर बात करेंगे…
सवाल: स्मोकिंग को लेकर फ्लाइट में क्या नियम हैं?
जवाब: इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1937 की धारा 25 में लिखा है कि फ्लाइट में स्मोकिंग करने पर पूरी तरह से रोक है। विमान में पायलट, क्रू मेंबर्स और यात्री स्मोकिंग नहीं कर सकते।
सवाल: अगर फ्लाइट में स्मोकिंग करते हुए पाए गए, तो क्या एक्शन हो सकता है?
जवाब: आपको फ्लाइट से उतारा जा सकता है, आपको सजा के तौर जेल हो सकती है। जुर्माना भी लग सकता है।
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