सहारा के ग्राहकों को क्यों नहीं मिल रहा उनका पैसा, पटना हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, सेबी से पूछा सवाल

PATNA- सहारा केस- हाईकोर्ट ने सेबी से किया जवाब-तलब : सहारा के 24 हजार करोड़ रुपए को उसके निवेशकों को भुगतान करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सेबी से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने प्रेम सैनी व अन्य की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सेबी के एक जिम्मेदार अफसर को 28 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने का भी निर्देश दिया। सहारा की तरफ से सीनियर एडवोकेट उमेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि सहारा कम्पनियों का समूह अपने निवेशकों को वापस भुगतान करना चाहता है, लेकिन कम्पनी के करीब 24 हजार करोड़ से अधिक रुपए सेबी के पास जमा हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में उक्त राशि का भुगतान सहारा निवेशकों को ही करना है, लेकिन पिछले 9 सालों से सेबी ने अब तक 128 करोड़ ही निवेशकों को भुगतान किया है। सेबी को 22 मार्च तक जवाब देना है। अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।

डेली बिहार न्यूज फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें….DAILY BIHAR  आप हमे फ़ेसबुकट्विटरइंस्टाग्राम और WhattsupYOUTUBE पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं 

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *