समान काम के बदले मिलेगा समान वेतन, मोदी सरकार सदन में लाने जा रही है वेतन संहिता बिल
PATNA : सरकार देशभर के कर्मचारियों को जल्द ही समान न्यूनतम वेतन का तोहफा दे सकती है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए श्रम मंत्रालय अगले सप्ताह वेतन संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रख सकता है।
मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक को संसद के चालू सत्र में रखा जाएगा। एक सूत्र ने कहा कि मंत्रालय संसद के मौजूदा सत्र में इस विधेयक को पारित कराना चाहता है। संसद से इस विधयेक को मंजूरी मिलने के साथ ही देशभर में श्रमिकों के लिए समान न्यूनतम वेतन देने का रास्ता साफ हो जाएगा।
विधेयक में प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार रेलवे और खनन समेत कुछ क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करेगी जबकि राज्य अन्य श्रेणी के रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी में हर पांच साल में संशोधन किया जाएगा।
न्यूनतम वेतन की सीमा खत्म होगी : नया न्यूनतम वेतन नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे उनका वेतन कुछ भी क्यों न हो। मौजूदा समय में केंद्र और राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन उन कर्मचारियों पर लागू होता है, जिन्हें मासिक वेतन 18 हजार तक है। लेकिन नए नियम में उन कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा, जिनका वेतन 18 हजार से अधिक होगी। इससे सभी उद्योग और कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हो सकेगा। वहीं उद्योग सीआईआई ने कहा है कि राज्यों के पास न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार होना चाहिए क्योंकि न्यूनतम वेतन की अवधारणा से रोजगार सृजन प्रभावित होगा।
वेतन संहिता विधेयक को 10 अगस्त 2017 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद 21 अगस्त 2017 को यह बिल संसद की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था। कमेटी ने 18 दिसंबर 2018 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। 16वीं विधानसभा के भंग होने के कारण यह विधेयक पास नहीं हो पाया था। मंत्रालय को अब विधेयक को संसद के किसी भी सदन में नए सिरे से पेश करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुमति की जरूरत होगी। सूत्र ने कहा, मंत्रिमंडल वेतन संहिता विधेयक पर अगले महीने मंजूरी दे सकता है। श्रम मंत्रालय इस विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में ही पारित कराना चाहता है।
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