सरस्वती पूजा 6-10 बजे तक ही बजेगा लाउडस्पीकर, गंगा में मूर्ति विसर्जन पर रोक, लगेगा जुरमाना

प्रतिमा स्थापित करने वालों को लेना होगा लाइसेंस, विसर्जन के दिन नहीं चलेंगी नाव, सभी छात्रवासों की होगी जांच


सरस्वती पूजा पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। प्रतिमाओं का कृत्रिम तालाब में विसर्जन होगा। जिलाधिकारी कुमार रवि ने बुधवार को अनुमंडल पदाधिकारियों को पूजा के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण का जिम्मा विडियो कांफ्रेंसिंग से दिया।

डीएम ने कहा कि किसी भी स्थिति में सीधे गंगा या अन्य नदियों में प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं होने देने की रणनीति बना लें। अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्रों में प्रतिमा विसर्जन के लिए तालाबों को चिह्न्ति कर प्रतिवेदन दें। विसर्जन स्थल पर गोताखोर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों व जवानों के अलावा एम्बुलेंस के साथ चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। विसर्जन स्थल पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था कराने का भी निर्देश डीएम ने दिया। डीएम ने कहा कि नौका परिचालन पर धारा-144 के तहत रोक लगा दें। बिना लाइसेंस के कोई भी प्रतिमा न स्थापित कर पाए इसका ध्यान रखें। नाबालिग लड़कों के उनके अभिभावकों के नाम पर लाइसेंस निर्गत करें।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक करेंगे। सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कहीं भी विवादित स्थल पर प्रतिमा नहीं स्थापित हो रही है। सभी थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र में साउंड मीटर से ध्वनि विस्तारक यंत्र से जांच करेंगे। साउंड ज्यादा मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर डीजे सीज करेंगे।

दोषी पाये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार धारा-133 के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है। सुबह 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही पूजा समिति लाउड स्पीकर बजा सकती है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी छात्रवासों की जांच की जाए। सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों तथा कोचिंग संस्थानों को सूचित करेंगे कि बिना लाइसेंस लिए प्रतिमा स्थापित करने पर कार्रवाई होगी। वरीय पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अधिक से अधिक असमाजिक तत्वों पर धारा-107 लगाएंगे तथा बाउंड डाउन करेंगे।

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