SBI के ग्राहकों का बंद हो सकता है खाता, जल्द कर लें ये जरूरी काम

PATNA: अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी ब्रांच में खाता है और आपने अब तक अपना KYC पूरा नहीं कराया है तो जल्द करा लें. आपके पास अब चंद दिन ही बचे हैं वर्ना आपका अकाउंट बंद हो सकता है. SBI ने KYC पूरी करने के लिए लास्ट डेट (28 फरवरी 2020 ) तय कर दी है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों को एसएमएस भेजकर कहा है कि 28 फरवरी 2020 तक अपना KYC पूरी करा लें, अन्यथा आप अपने खाते से कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे.

आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक खातों के लिए KYC को जरूरी बना दिया है. बैंक ने कहा है कि कृपया नवीनतम KYC दस्तावेजों के साथ अपने एसबीआई ब्रांच में जाकर संपर्क करें. KYC पूरी नहीं करने पर आपके खाते को फ्रीज किया जा सकता है. KYC के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट: SBI की वेबसाइट के मुताबिक, KYC के लिए ग्राहक को अपना पहचान पत्र देना होगा.

आप इनमें से कोई भी पहचान पत्र दे सकते है ( वोटर आईडी/ पासपोर्ट/ आधार पत्र/कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ नरेगा कार्ड/ पेंशन भुगतान आदेश/ डाकघरों द्वारा जारी पहचान पत्र). साथ ही टेलीफोन बिल (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो), बिजली का बिल (जो 6 महीने से अधिक पुराना न हो), मान्यता प्राप्त सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी पत्र, बैंक खाता विवरण (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो), राशन कार्ड, विश्वसनीय नियोक्ताओं द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर/सम्पदा कर मूल्यांकन आदेश, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो), पंजीकृत लीव & लाइसेंस करार /सेल डीड/लीज एग्रीमेंट की प्रतियां, विश्वविद्यालय/संस्था के हास्टल वार्डेन द्वारा छात्र को जारी पत्र, जिसे रजिस्ट्रार, प्रिंसपल/ डीन –छात्र कल्याण द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया गया.

आइए जानते है कि क्या है KYC, दरअसल KYC यानि “नो योर कस्‍टमर” यानि अपने ग्राहक को जानिये. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित पहचान प्रक्रिया है KYC, जिसकी मदद से बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहक के बारे में अच्छे से जान पाती हैं. बैंक तथा वित्तीय कम्पनियां इसके लिए फॉर्म को भरवा कर इसके साथ कुछ पहचान के प्रमाण भी लेती हैं.

अगर आप ब्रांच नहीं जाना चाहते हैं तो भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आपके लिए घर बैठे KYC कराने की सुविधा दी है. आरबीआई द्वारा हाल ही में KYC नियमों में किए गए बदलाव के मुताबिक आधार बेस्ड वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रॉसेस (V-CIP) को मंजूरी दी गई है. अब बैंक, एनबीएफसी और दूसरे लोन देने वाले संस्थान वीडियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल KYC के लिए कर सकेंगे.

इस नई व्यवस्था के तहत दूरदराज के इलाकों में मौजूद फाइनैंशल इंस्टीट्यूशन के अधिकारी पैन या आधार कार्ड और कुछ सवालों के जरिए ग्राहक की पहचान कर सकेंगे. वीडियो कॉल का विकल्प संबंधित बैंक या संस्था के डोमेन पर ही मिलेगा.

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