सुप्रीम कोर्ट ने कहा पटाखे पर जारी रहेगा बैन, पैसे हैं तो मिठाई खरीद कर खाइए, लोगों को सांस लेने दीजिए

पटाखा बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है. शिकायतकर्ता को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो मिठाई खरीद कर खाइए लोगों को सांस लेने दीजिए और स्वस्थ रहने दीजिए. फैसले के बाद से लगभग तय हो चुका है कि दिल्ली में इस बार भी पटाखे पर बैन जारी रहेगा. याचिकाकर्ता का कहना था कि ग्रीन पटाखे की बिक्री और भंडारण आदेश दिया जाए ताकि हमारी रोजी-रोटी पर असर ना पड़े. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके लिए तुरंत इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते हैं. हालांकि आपके पास विकल्प है आप चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते हैं. आइए डिटेल में जानते हैं क्या है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला….

जस्टिस एमआर शाह और एमएम सुंदरेश की पीठ ने याचिकाकर्ता एवं भाजपा सांसद मनोज तिवारी के इस मामले का अर्जेंट उल्लेख करने पर कहा कि वह नहीं समझती कि यह मामला अर्जेंट रूप से सुना जाना चाहिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने 14 सितंबर को आदेश दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में हर किस्म के पटाखों के निर्माण, खरीद, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर एक जनवरी 2023 तक पूर्ण रोक रहेगी।

बताते चलें कि दिल्ली विश्व लेवल पर टॉप 10 में है जहां प्रदूषण हद से ज्यादा है. यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट पहले पराली जलाने पर पटाखे जलाने पर रोक लगा रखी है.

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