कल से भारत Facebook, Twitter और Instagram हो जाएंगे बैन? मोदी सरकार का डेडलाइन खत्म

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Facebook, Twitter, WhatsApp और Instagram कल यानी 26 मई 2021 से भारत में बैन हो सकते हैं। जी हां, केंद्र की नई इंटरमीडियरी गाइडलाइन को लागू नहीं करने वाले  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन को मंजूरी देने की डेडलाइन आज यानी 25 मई से खत्म हो रही है। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook, Twitter और Instagram पर कल यानी 26 मई 2021 से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। हालांकि डेडलाइन खत्म होने से पहले Facebook की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि वो सरकार की नई गाइडलाइन का सम्मान करती है। साथ ही इसे लागू करने की दिशा में काम कर रही है। Facbook ने कहा कि नई गाइडलाइन को लागू करने को लेकर उसकी सरकार के साथ बातचीत चल रही है। वहीं Twitter की तरफ से नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए 6 माह का वक्त मांगा जा रहा है। 

केंद्र सरकार की तरफ से इस साल फरवरी माह में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइन को जारी किया गया था, उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेसन टेक्नोलॉजी (MEITy) की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नये आईट रूल को लागू करने के लिए तीन माह का वक्त दिया गया था।  बता दें कि इंडियन वर्जन Twitter प्लेटफॉर्म Koo एक मात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसने नई गाइडलाइन को लागू कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए यह काफी चुनौतीपूर्ण वक्त है, क्योंकि अगर 25 मई तक केंद्र की नई गाइडलाइन को लागू नहीं किया जाता हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर तैनात करना होगा।, जो इंडिया में बेस्ड होगा। इस ऑफिसर को 15 दिनों के भीतर ओटीटी कंटेंट के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों का निवारण करना होगा। 

नई गाइडलाइन के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक मंथली रिपोर्ट जारी करनी होगी, जिसमें शिकायतों और उनके निवारण की जानकारी होगी। साथ ही किन पोस्ट और कंटेंट को हटाया गया और इसकी क्या वजह थी। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देनी होगी। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास इंडिया का फिजिकल पता होना चाहिए, जो कंपनी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर दर्ज होना चाहिए। 

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा। इसके अलावा कंपनियों को एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफिसर को भी रखना होगा। 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण होगा और 15 दिनों में उसका निपटारा होगा। 

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