सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा-दूसरे राज्य से श’राब पीकर बिहार जाना काननू गलत है

PATNA : सार्वजनिक स्थल पर गाड़ी में श-राब पीना या पिए हुए पाए जाना बिहार एक्साइज एक्ट के तहत दंडनीय अ-पराध है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एक अपील पर दिए फैसले में यह व्यवस्था दी।

जस्टिस अशोक भूषण और केएम जोसेफ की पीठ ने यह व्यवस्था देते हुए कहा कि निजी वाहन में सार्वजनिक स्थल पर श-राब पीना बिहार एक्साइज (संशोधन) एक्ट, 2016 के तहत आएगा। यह कहते हुए कोर्ट ने कार के अंदर श-राब का सेवन किए हुए पाए गए सतविदंर सिंह सलूजा और अन्य पर दायर की एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया।

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पीठ ने कहा कि बिहार निषेध कानून की धारा 2 (17 ए) के तहत कार सार्वजनिक स्थल माना जाएगा। क्योंकि यह सार्वजिनक स्थल पर थी। वहीं, कार सार्वजनिक सड़क मार्ग का इस्तेमाल करती है जहां जनता का आना जाना होता है। इसलिए यह सार्वजनिक स्थल माना जाएगा।पीठ ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति श-राब पीकर राज्य के बाहर से भी आया है तो वह भी बिहार मद्य निषेध व एक्साइज एक्ट की धारा 37 (बी ) के तहत दंडनीय होगा हालांकि बिहार एक्साइज (संशोधन) एक्ट, 2016 की धारा 37 (बी) के तहत राज्य के बाहर से श-राब पीकर आना  अपराध नहीं माना गया है। इसलिए कोर्ट ने इस मुद्दे को कि शराब कहां, झारखंड या बिहार में पी गई छोड़ दिया।

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