नगर निगम चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आरक्षण मामले में पटना हाईकोर्ट को जारी किया आदेश

बिहार में होने वाली नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट से 23 दिसंबर से पहले सुनवाई करने को कहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने सुनील कुमार की याचिका को निष्पादित करते हुए आदेश जारी किया है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा किया मामला अभी हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है। हम पटना हाई कोर्ट से आग्रह करते हैं है कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई की जाए। सुनील कुमार ने आरोप लगाया था कि इस चुनाव में आरक्षण रोस्टर का सही से पालन नहीं किया जा रहा है।

बताते चले कि दो चरण में नगर पालिका का चुनाव होगा। पहले चरण का चुनाव 10 अक्टूबर को होगा जिसकी गिनती 12 अक्टूबर को की जाएगी। वहीं दूसरे चरण का मतदान 20 अक्टूबर को होगा जिसकी गिनती 22 अक्टूबर को होगी।

प्रथम चरण में कहीं नगर निगम का चुनाव नहीं होगा। प्रथम चरण में 68 नगर परिषद और 88 नगर पंचायत में मतदान होगा। नामांकन करने की तारीख 10 से 19 सितंबर तक है। वहीं समीक्षा की तिथि 20 से 21 सितंबर तक है। नाम वापसी का अंतिम तिथि 22 से 24 सितंबर तक है। चुनाव चिह्न लेने की तिथि 25 सितंबर है। इसके लिए समय सुबह सात बजे से शाम पांच तक रखा गया है।

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