सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को झटका, राज्यसभा उपचुनाव को लेकर याचिका खारिज
PATNA : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में राज्यसभा की दो सीटों पर अलग-अलग उपचुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली प्रदेश कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करने से मंगलवार को इनकार कर दिया।
जानकारी अनुसार गुजरात में राज्यसभा की खाली हुईं 2 सीटों पर एक साथ चुनाव की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस को अदालत ने तगड़ा झटका लगा है। SC ने गुजरात कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता गुजरात प्रदेश कांग्रेस के वकील विवेक तंखा से कहा कि निर्वाचन आयोग के सामने याचिका लगाएं। चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही हम चुनाव याचिका के रूप में सुनवाई करेंगे, लेकिन अभी नहीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि रेगुलर वैकेंसी भरने के लिए एकसाथ चुनाव होते हैं, लेकिन आकस्मिक यानी कैजुअल वैकेंसी के लिए एक साथ चुनाव कराने की कोई बाध्यता नहीं है।
कांग्रेस नेता द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया था कि एक ही दिन में दोनों सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराना असंवैधानिक और संविधान की भावना के खिलाफ है। गुजरात से राज्यसभा में खाली हुई दो सीटों पर चुनाव आयोग ने 5 जुलाई को चुनाव कराने की घोषणा की है। अमित शाह और स्मृति इरानी के लोकसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुईं दोनों सीटों के लिए 5 जुलाई को वोटिंग होगी लेकिन दोनों सीटों के लिए अलग-अलग वोटिंग होगी।
बता दें कि गुजरात विधानसभा में बीजेपी के 100 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 77, यहां राज्यसभा सीट जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को 61 वोटों की जरूरत होगी। अगर दोनों रिक्तियों को भरने के लिए एक साथ चुनाव होते और विधायक सिर्फ एक बार में वोट देते तो कांग्रेस के पास एक सीट जीतने का मौका होता। कोर्ट के फैसले के बाद अब दोनों सीटों के लिए अलग-अलग वोटिंग होगी, जिसमें बीजेपी दोनों सीटों को जीत सकती है।
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