धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- हर प्रकार के धर्मांतरण को गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता

हर धर्मांतरण अवैध नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट : बिहार सहित अन्य राज्यों से आए दिन हम और आप ऐसी खबर पढ़ते होंगे कि लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है. पहली नजर में खबर को पढ़ते ही हम और आप कह देते हैं कि भैया जो भी हो धर्मांतरण बहुत ही गलत चीज है और इस पर रोक लगाने के लिए सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर आज बड़ा आदेश जारी किया है. एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में हर धर्मांतरण को अवैध नहीं कहा जा सकता. आसान भाषा में कहा जाए तो हंड्रेड परसेंट धर्म बदलने का मामला जबरदस्ती का नहीं है और इससे अवैध नहीं माना जा सकता. आइए डिटेल में आपको पूरी खबर बताते हैं….

कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई।याचिका में जिलाधिकारी को सूचित किए बिना शादी करने वाले अंतरधार्मिक जोड़ों पर मुकदमा चलाने से रोकने वाले हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

हाईकोर्ट ने 14 नवंबर को एक अंतरिम आदेश में राज्य सरकार को मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 10 के तहत उन वयस्कों पर मुकदमा नहीं चलाने का निर्देश दिया था, जो अपनी मर्जी से शादी करते हैं। याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम के तहत किसी के खिलाफ मुकदमा चलाने से राज्य को रोकने के लिए अंतरिम राहत मांगी थी। अदालत ने राज्य को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था।

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