TET परीक्षा को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, उम्र सीमा में छूट नहीं, हाई कोर्ट में याचिका दर्ज

एसटीईटी अभ्यर्थियों को उम्र में छूट नहीं देगी सरकार, कोर्ट में दायर की अपील, उम्र में छूट देने के हाईकोर्ट की एकलपीठ के फैसले को चुनौती

पटना.माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) में सरकार बीएड या प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्रसीमा में कोई छूट नहीं देगी। अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने के निर्णय के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में एलपीए (अपील) दायर कर दी है।

विधि विभाग के माध्यम से सरकार ने एलपीए दायर की है। शिक्षा विभाग शुरू से ही उम्र सीमा में छूट देने के पक्ष में नहीं था। शिक्षा विभाग का तर्क है कि हर साल एसटीईटी आयोजित करने की बाध्यता नहीं है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला दिया था कि 2011 के बाद एसटीईटी आयोजित नहीं की गई है, इसलिए अभ्यर्थियों को 8 साल उम्रसीमा में छूट मिलनी चाहिए। शिक्षा विभाग का तर्क है कि शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के अनुसार प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) हर साल आयोजित करना है। हाईस्कूलों में 37335 शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 7 नवंबर को एसटीईटी लिया जाना था। लेकिन हाईकोर्ट की उम्रसीमा में छूट देने के निर्णय के बाद इसे स्थगित कर दिया गया।

अदालत ने अधिकतम उम्र आठ साल बढ़ाने को कहा था
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने निर्णय दिया था कि 2011 से 2019 के बीच एसटीईटी से वंचित को परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 8 साल तक की छूट दें। अभी सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्रसीमा 37 वर्ष, सामान्य वर्ग की महिला, पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग के लिए 40 और एससी-एसटी के लिए 42 वर्ष निर्धारित है।

One thought on “TET परीक्षा को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, उम्र सीमा में छूट नहीं, हाई कोर्ट में याचिका दर्ज

  • नवम्बर 21, 2019 at 7:01 पूर्वाह्न
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    सही बात है हमारे गांव में भी बिक रहा है

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