बिहार में अब Paytm के द्वारा करें ट्रैफिक चालान का पेमेंट, नहीं कटेगा मैनुअल ट्रैफिक चालान

PATNA: बिहार में अब ट्रैफिक चालान काटने का नियम बदलने वाला है. नए नियम के तहत अब राज्य के सभी जिलों में हैंडहेल्ड डिवाइस से ऑन स्पॉट ट्रैफिक रूल तोडऩे वाले और मोटर वाहन अधिनियमों (Motor Vehicle Act) के उल्लंघनकर्ताओं से ई-चालान (E-Challan) काट जुर्माने की राशि वसूली जाएगी.

सरकार जुर्माना भरने वालों को डेबिट, क्रेडिट कार्ड के अलावा पेटीएम से जुर्माने की राशि जमा करने की सुविधा मुहैया कराएगी. फैसले के अनुसार 15 फरवरी के बाद जिलों में मैनुअली चालान का रसीद अब नहीं कटेगा.

इस संबंध में परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार को सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO), माटर वाहन निरीक्षक (MVI) और प्रवर्तन दारेागा (ESI) को पटना के विश्वेशरैया भवन सचिवालय में हैंडहेल्ड डिवाइस (Handheld Device) चलाने की ट्रेनिंग दी गई. इसके साथ ही परिवहन विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई.

साथ ही ये निर्णय लिया गया कि 15 फरवरी के बाद जिलों में मैनुअली चालान का रसीद नहीं कटेगा. सिर्फ पुलिस मैनुअली चालान काट सकेगी. डीटीओ, एमवीआइ और ईएसआइ को ऑन स्पॉट हैंडहेल्ड डिवाइस से ई चालान काटना होगा. हैंडहेल्ड डिवाइस से ई-चालान काटने पर हर वाहन चालक उल्लंघनकर्ता का रिकार्ड सिस्टम में दर्ज होगा. बार- बार नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित वाहन चालक पकड़ में आ जाएंगे और उनका लाइसेंस रद करने की कार्रवाई की जाएगी.

आपको बता दें कि वाहन प्रदूषण जांच के लिए हर प्रखंड में कम-से-कम एक प्रदूषण जांच केंद्र खोला जाएगा. राज्य में लगभग 725 प्रदूषण जांच केंद्र हैं. इनकी संख्या बढ़ा कर 2000 की जाएगी. परिवहन सचिव ने सभी डीटीओ को निर्देश ने दिया कि जिन प्रखंडों में प्रदूषण जांच केंद्र नहीं है वहां डीलर पॉइंट और पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र खुलवाना सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, सर्व क्षमा योजना, ट्रेड टैक्स, प्रदूषण, आरसी-डीएल डिस्पैच और सड़क सुरक्षा आदि की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में सौ फीसदी उपलब्धि के लिए 30 जून का लक्ष्य दिया गया.

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