आज से नहीं मिलेगा ट्रेन का वेटिंग टिकट, तत्काल रद्द पर 50% रिफंड, देश भर में बदला कई नियम

आज से कई बदलाव: बैंकों में मिनिमम बैलेंस की सीमा पर फिर से चार्ज लगेगा, रेलवे में वेटिंग का टिकट नहीं मिलेगा : एक जुलाई से देशभर में अनलॉक-2 शुरू हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस दौरान बैंकिंग से लेकर रेलवे में कई नियम बदलेंगे। 1 जुलाई से ज्यादातर बैंक फिर से तमाम बैंकिंग चार्ज वसूलना शुरू कर देंगे। एटीएम कैश विड्राल चार्ज और मिनिमम अकाउंट बैलेंस (एमएबी) मेंटिनेंस जैसे बैंकिंग चार्ज पर सरकार ने 30 जून तक ही रोक लगाई थी। रेलवे में वेटिंग लिस्ट का टिकट नहीं मिलेगा जबकि कई स्पेशल ट्रेनों का समय बदला जाएगा। अटल पेंशन स्कीम में भी ऑटो डेबिट की सुविधा शुरू हो जाएगी। आइए जानें क्या कुछ बदलने वाला है आज से…

तत्काल टिकट रद्द पर 50% रिफंड : 1 जुलाई से आपको वेटिंग लिस्ट का टिकट नहीं मिलेगा। रेलवे ने फैसला किया है कि अब लोगों को सिर्फ कंफर्म टिकट दिया जाएगा या फिर आरएसी टिकट दिया जाएगा। साथ ही, एक जुलाई से विभिन्न ट्रेनों का समय भी बदला है। {अभी तत्काल टिकट कैंसिल करवाने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है, लेकिन बुधवार से रेलवे के नियमों में बदलाव के बाद तत्काल टिकट कैंसिल करवाने पर 50% का रिफंड मिलेगा।

दूसरे एटीएम से निकासी पर फिर चार्ज देना होगा : बैंक अकाउंट में तय सीमा से कम पैसा रखने पर एमएबी के नाम पर चार्ज लिया जाता है। जैसे एसबीआई में मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम बैलेंस 3000 रुपए रखना पड़ता है। सेमी अर्बन में 2000 रुपए और ग्रामीण इलाके में 1000 रुपए बैलेंस जरूरी है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे निजी क्षेत्र के बैंक मेट्रो और शहरी क्षेत्रों के लिए 10 हजार रुपए एमएबी हैं।

अटल पेंशन योजना: आॅटो डेबिट फिर होगा : केंद्र की ओर से अटल पेंशन योजना चलाई जाती है, जिसके तहत फिलहाल ऑटो डेबिट नहीं हो रहा है। 1 जुलाई से इस योजना में पैसा लगाने वाले लोगों के अकाउंट से पैसे अपने आप कट जाएंगे। 1 जुलाई से कई बैंकों में जरूरी डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराने पर लोगों के खाते फ्रीज हो जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ही विजया बैंक और देना बैंक में भी ये नियम लागू हो गया है। विजया और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो चुका है।

पहले की तरह दूसरे बैंक के एटीएम से निश्चित संख्या से ज्यादा बार निकासी पर अब फिर चार्ज देना होगा। पहले की तरह हर महीने केवल मेट्रो शहरों में आठ और नॉन मेट्रो शहरों में 10 ट्रांजेक्शन ही लोग कर सकेंगे। कोरोनावायरस के चलते पहले लोगों को एटीएम से असीमित निकासी की सुविधा दी गई थी।

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