Lockdown में यूपी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर बुरी फंसी बिहार पुलिस, हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना

पटना. लॉकडाउन के दौरान बिहार पुलिस (Bihar Police) को उत्तर प्रदेश के एक ड्राइवर को गिरफ्तार करना खासा महंगा पड़ गया. बिहार की सारण पुलिस द्वारा एक मिल्क टैंकर के ड्राइवर को अवैध रूप से गिरफ्तार करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ड्राइवर जितेंद्र कुमार को बतौर मुआवजा 5 लाख रुपए देने का निर्देश दिया है.

सुमित कुमार की रिट याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी कर 18 सितंबर, 2020 को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया. इस मामले को निष्पादित करते हुए चीफ जस्टिस की खण्डपीठ ने यह फैसला सुनाया. दरअसल बिहार की सारण पुलिस ने मई महीने में बिना एफआईआर दर्ज किए ही ड्राइवर ड्राइवर जितेन्द्र कुमार जो कि यूपी के जिला बस्ती का रहने वाला था, उसे गिरफ्तार कर लिया था.

ड्राइवर का कोई अतापता नहीं होने पर 15 मई को ईमेल के जरिये यह याचिका पटना हाईकोर्ट को भेजी गई. हाईकोर्ट को हैरानी इस बात की हुई कि 29 अप्रैल, 2020 के पहले जिस गिरफ्तारी की पुष्टि सारण पुलिस ने की उस मामले में प्राथमिकी को 3 जून को दर्ज किया गया.

कोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को दोषी पुलसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया, साथ ही डीजीपी, बिहार को भी इस संबंध में दिशा निर्देशों को हर थाने में रखे जाने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने इस मामले को निष्पादित कर दिया.

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