अभी—अभी : उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जज ने कहा— फ्लोर टेस्ट नहीं रोका जा सकता

NEW DELHI – सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र का सियासी संकट:शिंदे गुट की दलील- सरकार ही नहीं, पार्टी भी अल्पमत में; हॉर्स ट्रेडिंग रोकने फ्लोर टेस्ट जरूरी : महाराष्ट्र में 22 जून से शुरू हुआ सियासी घमासान लगातार आठवें दिन भी जारी है। सूरत से जिस राजनीतिक नाटक की शुरुआत हुई, उसके अहम डेवलपमेंट गुवाहाटी में हुए, लेकिन उसका क्लाइमैक्स अभी भी बाकी है। इस बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल ने कल यानी 30 जून को शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया है। शिवसेना इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और वहां उसकी याचिका पर सुनवाई जारी है।

शिवसेना की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए। उन्होनें फ्लोर टेस्ट पर आपत्ति जताते हुए दलील दी कि 16 बागी विधायकों को 21 जून को ही अयोग्य घोषित किया जा चुका है। ऐसे में इनके वोट से बहुमत का फैसला नहीं किया जा सकता। ​​​​सिंघवी ने मांग की है कि या तो बहुमत का फैसला स्पीकर को करने दें या फिर फ्लोर टेस्ट टाल दें। ​​​

सिंघवी के बाद शिंदे गुट की तरफ से पेश हुए एडवोकेट नीरज किशन कौल ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार ही नहीं, उद्धव की पार्टी भी अल्पमत में आ चुकी है। ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए प्लोर टेस्ट करना ही सबसे बेहतर विकल्प है। इसे टाला नहीं जाना चाहिए।

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