सरकारी नौकरी में विकलांग लोगों को अब नहीं मिलेगा आरक्षण, मोदी सरकार ने कानून पास कर बदला नियम

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को मिलने वाला 4% कोटा हटा दिया है। पुलिस फोर्स, , रेलवे सुरक्षा बल जैसी कई फोर्स में दिव्यागों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। जिसे अब खत्म कर दिया गया है।

केंद्र ने आईपीएस, रेलवे सुरक्षा बल, दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली से पुलिस बल और केंद्रीय के सभी लड़ाकू पदों पर विकलांगों के लिए 4% नौकरी आरक्षण हटा दिया है। इसके अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स सहित सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) को भी इसमें शामिल किया गया है।

राजपत्र अधिसूचनाओं के अनुसार सरकार ने कुछ प्रतिष्ठानों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के दायरे से छूट दी है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार में आरक्षण प्रदान करता है। बुधवार को जारी इन अधिसूचनाओं में से पहली में सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के तहत सभी श्रेणियों के पदों, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादर तथा नगर हवेली पुलिस सेवा के तहत सभी श्रेणियों के पदों और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के तहत सभी श्रेणियों के पदों में छूट दी गई है।

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