बिहार चुनाव में वोटर को मिलेंगे मास्क-ग्लव्स, प्रत्याशी ऑनलाइन भरेंगे पर्चा

Patna:बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच निर्वाचन आयाेग ने शुक्रवार काे चुनाव से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए। काेराेना संकट के बीच यह देश में पहला चुनाव हाेगा। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदाता काे पाेलिंग बूथ पर ईवीएम का बटन दबाने और हस्ताक्षर करने के लिए दस्ताने मिलेंगे। जिन मतदाता के पास मास्क नहीं रहेगा उन्हें मास्क भी दिया जाएगा। बूथ में प्रवेश से पहले हर मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। प्रत्याशी पर्चा, जमानत आदि ऑनलाइन भर सकेंगे। बाद में इसका प्रिंट रिटर्निंग ऑफिसर काे साैंपा जा सकता है। घर-घर प्रचार के लिए प्रत्याशी समेत पांच समर्थक ही जा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने 17 जुलाई को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से कोरोना काल में चुनाव कराने संबंधी सुझाव आमंत्रित किए थे। 11 अगस्त तक मिले सुझावों पर गौर करने के बाद आयोग ने मतदाता, प्रत्याशी, चुनाव ड्यूटी में तैनात होने वाले अधिकारियाें एवं कर्मचारियाें के लिए अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

बुखार हुआ तो सबसे आखिर में वोट दे पाएंगे

मतदाता: कोविड संदिग्ध और क्वारेंटाइन डाक मत से वोट देंगे

ईवीएम बटन दबाने और रजिस्टर पर हस्ताक्षर के लिए डिस्पोजेबल दस्ताने मिलेंगे।
क्वारेंटाइन काेविड-19 मरीज मतदान के अंतिम घंटे में या डाक मत से वाेट करेंगे।
मतदाता काे मतदान केंद्र में पहचान के लिए अपना मास्क नीचे करना हाेगा।
दिव्यांग, 80 पार के बुजुर्ग, काेविड संदिग्ध और क्वारेंटाइन व्यक्ति डाक मत से वोट देंगे।
मतदान केंद्र: एक बूथ पर ज्यादा से ज्यादा एक हजार मतदाता होंगे

वोटिंग से एक दिन पहले बूथ सैनिटाइज हाेगा। साबुन, पानी और सैनिटाइजर उपलब्ध होंगे।
थर्मल स्क्रीनिंग में तापमान अधिक निकला ताे मतदाता को अंतिम घंटे में बुलाया जाएगा।
एक बूथ पर 1000 लाेग ही वोट डाल सकेंगे।
प्रत्याशी: डिस्टेंसिंग के साथ रैली को मंजूरी, नामांकन में बस दो लोग

प्रत्याशी नामांकन, हलफनामा और जमानत राशि ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इसका प्रिंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराना हाेगा।
नामांकन के लिए प्रत्याशी 2 लोगों और 2 वाहनों के साथ जा सकेंगे। घर-घर प्रचार भी प्रत्याशी समेत 5 व्यक्ति ही कर सकेंगे।
जनसभा और रोड शो को अनुमति तभी मिलेगी, जब गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के निर्देशों का पालन किया जाए।
राेड शाे के काफिले में हर पांच वाहनाें के बाद गैप रखना होगा। इसमें सिक्यूरिटी वाहन भी शामिल हैं। अब तक यह संख्या 10 थी।
सभा और रैलियां काेविड-19 के दिशा-निर्देशाें के तहत हाे सकेंगे। जिला चुनाव अधिकारी रैली के लिए मैदान चिह्नित करेंगे।
रैली में आने-जाने के अलग रास्ते हाेंगे। साेशल डिस्टेंसिंग के मार्क बनाने होंगे। तय संख्या से अधिक लोग नहीं आ पाएंगे।
बिहार चुनाव की घोषणा 20 सितंबर तक संभव, 3 चरण में ही चुनाव की तैयारी
निर्वाचन आयाेग 20 सितंबर तक विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। चुनाव 2-3 चरण में कराए जा सकते हैं। सूत्राें के मुताबिक, नवंबर माह के अंत तक राज्य में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव की घोषणा 9 सितंबर को हुई थी। तब छह चरणों में चुनाव कराए गए थे। चुनाव आयोग ने कहा है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र में तैयारियों और कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रख कर एक व्यापक प्लान तैयार करेंगे।

कोरोना में चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
बिहार विधानसभा चुनाव को टालने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि वह चुनाव को तब तक के लिए टाल दे जब तक राज्य कोविड-19 और बाढ़ से मुक्त नहीं हो जाता है।

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